UP के 69 हजार शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कोर्ट ने मानी कटऑफ की मांग

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आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने योगी सरकार को राहत देते हुए उसके कट ऑफ बढ़ाने के फैसले को सही बताया और तीन महीने के भीतर कोर्ट ने 60 एवं 65 प्रतिशत कटऑफ की मांग मानते हुए शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। कोर्ट ने सहायक अध्यापकों को मांग को मानते हुए उनके पक्ष में फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के बाद अब जल्द अध्यापकों की भर्ती शुरू होगी।

हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में अपना अहम फैसला सुना दिया है। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने सरकार द्वारा तय किए गए मानकों पर मुहर लगाई। कोर्ट ने कटऑफ अंक बढ़ाने के सरकार के फैसले को सही बताया है।

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वहीं कोर्ट ने छह महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने का आदेश दिया है। यह भर्ती प्रक्रिया पिछले करीब डेढ़ साल से अटकी थी। योगी सरकार की ओर से कोर्ट में सहायक अध्यापकों को लेकर दलीलें दी गई थी। इसमें तीन मार्च को सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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इनमें एकल न्यायाधीश के उस फैसले व आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें भर्ती परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 45 और आरक्षित वर्ग के लिए 40 फीसदी अंक रखे जाने के निर्देश सरकार को दिए गए थे। पिछले साल भर्ती परीक्षा के तुरंत बाद राज्य सरकार ने इसमें अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 65 और आरक्षित वर्ग के लिए 60 फीसदी तय किए थे, जिसके खिलाफ एकल पीठ में कई याचिकाएं दायर हुईं। इसके बाद इस मामले की सुनवाई डबल बैंच में की जा रही थी।

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जिसमें प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए पांच दिसंबर 2018 को शासनादेश जारी कर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी। छह जनवरी 2019 को 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी।

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सीएम ने किया फैसले का स्‍वागत

वही आज आए हाई कोर्ट के फैसले का मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने स्‍वागत किया है। उन्‍होंने सभी सफल अभ्यर्थियों को आने वाले समय में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में योगदान देने के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए उनका अभिनन्दन किया है।

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