ट्रांसफर के बाद रिलीव नहीं करने से नाराज शिक्षकों ने शिक्षा भवन के बाहर किया प्रदर्शन

ट्रांसफर के बाद रिलीव
प्रदर्शन करते शिक्षक।

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। पंसदीदा जिला में तबादला होने के बाद भी रिलीव न किए जाने से नाराज शिक्षकों ने सोमवार को लखनऊ पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। 69000 शिक्षक भर्ती में चयनित होने वाले ये शिक्षक एक जुलाई को तबादला आदेश पर रोक लगाने वाले बेसिक शिक्षा सचिव के आदेश को रद्द करने की मांग कर रहे थे हैं। साथ ही स्थानांतरित जिला के लिए तत्काल कार्यमुक्त करने की जिद पर अड़े हैं। प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों में अधिकांश महिलाएं हैं, जिन्होंने जमकर नारेबाजी की।

प्रदर्शन करने वाले सैकड़ों किलोमीटर दूर से चलकर लखनऊ पहुंचे शिक्षक निशातगंज स्थित राज्य परियोजना निदेशालय के गेट के बाहर धरना पर बैठ गए। प्रदेश के तमाम जिलों से जुटे प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांग पूरी कराने के लिए नारेबाजी की। शिक्षकों की संख्या को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस पहुंची।

शिक्षकों ने रखी ये मांग-

वहीं प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने मांग की कि अगर 17 जुलाई को सुनवाई का कोई नतीजा नहीं निकला और अगली डेट मिल जाती है तो 69 हजार भर्ती के ऐसे शिक्षक जिनका स्थानांतरण सूची में नाम है उनको शपथ पत्र के माध्यम से स्थानांतरित किया जाए।

  • यदि चयन सूची के रिवाइज होती है और चयनित अभ्यर्थी का आवंटित जनपद में परिवर्तन होता है ऐसी दशा में अभ्यर्थी चाहे अपने मूल आवंटित जनपद में पदस्थापित हो अथवा स्थानांतरित होकर किसी अन्य जनपद में कार्यरत हो उसे चयन सूची रिवाइज होने के पश्चात नवीन जनपद आवंटित होने पर वहां जाना ही पड़ेगा।
  • न्यायालय में विचाराधीन 69 हजार भर्ती में जो भी आदेश आयेगा वो सबके लिए एक जैसा होगा चाहे कोई मूल आवंटित जनपद में हो या स्थानांतरित जनपद में सबको परिवर्तन के पश्चात नवीन आवंटित जनपद में जाना ही पड़ेगा।
  • महिला शिक्षकों की यह भी दलील थी कि 69 हजार स्थानांतरित होने वाले शिक्षक पर आदेश का कोई विशेष प्रभाव नही पड़ेगा, इसलिए शपथपत्र के माध्यम से स्थानांतरित किया जाए।
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गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षक-शिक्षिकाओं का अंतर्जनपदीय स्थानांतरण करने के लिए आदेश जारी किया गया है, जिसके बाद अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की प्रथम सूची जारी कर दी गई है। अंतर्जनपदीय स्थानांतरण में शामिल ऐसे शिक्षक भी हैं, जो 69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित हुए हैं और उन्होंने अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है। उनका स्थानांतरण भी हो गया है। तीन जुलाई तक सभी स्थानांतरित शिक्षकों को रिलीव किया जाना था, लेकिन एक जुलाई को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने राज्यभर के बेसिक शिक्षा अधिकारी को महेंद्र पाल एवं अन्य बनाम (13156/2020) याचिका का हवाला देते हुए आदेश जारी कर दिया।

रिलीव न होने से होने वाले नुकसान की लिस्ट

सचिव ने अपने आदेश में 69000 शिक्षक भर्ती वाले शिक्षक एवं शिक्षिका को कार्यमुक्त करने पर रोक लगाने के निर्देश थे। सचिव का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर चयन सूची को रिवाइज किया जायेगा तो चयनित शिक्षकों के जनपद आवंटन में परिवर्तन होने की संभावना है। शिक्षा विभाग ने 69000 शिक्षकों की चयन सूची एक जून 20 को जारी की थी। शिक्षकों ने अधिकारियों को यहां तक आर्थिक गणित भी समझा दिया है कि कार्यमुक्त न होने से उनको कितने हजार रुपये का नुकसान हो रहा है।