मेहुल चौकसी को लेकर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार

एंटीगुआ
मेहुल चोकसी (फाइल फोटो)

आरयू वेब टीम। पंजाब नेशनल बैंक में करोड़ों रुपये के घोटाले के मुख्य फरार आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के मामले को लेकर केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। ईडी और केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने चौकसी की मेडिकल रिपोर्ट मांगी है कि वह भारत तक सफर कर सकता है या नहीं?

हाई कोर्ट के आर्डर को चुनौती देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि इसका गलत असर चौकसी की प्रत्यर्पण प्रक्रिया पर पड़ेगा। लिहाजा उनकी मांग है कि इस मामले पर कोर्ट बुधवार को सुनवाई करे। सीजीआइ ने कहा कि वह इस मामले पर शाम तक आर्डर पास करेंगे।

एक हफ्ते पहले खबर आई थी कि एंटीगुआ मेहुल चौकसी की नागरिकता रद्द कर उसे जल्द भारत भेजेगा। यह बयान एंटीगुआ के प्रधानमंत्री की तरफ से आया था। एंटीगुआ के स्थानीय न्यूज पेपर की तरफ से भी यह दावा किया गया था।

आपको बता दें भारत से फरार होने के बाद चौकसी फिलहाल एंटीगुआ में रह रहा है। एंटीगुआ के पीएम गैस्टोन ब्रॉन ने कहा था कि चौकसी की एंटीगुआ और बरबूडा की नागरिकता बहुत जल्द रद्द की जाएगी।

उन्होंने साफ कहा था कि वह अपने देश को अपराधियों के लिए सुरक्षित जगह नहीं बनने देंगे। साथ में उन्होंने यह भी कहा था कि अपराधी को भी कानूनी हक होता है। उसके पास अभी भी कोर्ट जाने का रास्ता खुला है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा कर उसे हम कानूनी तरीके से ही भारत भेजेंगे।