पूरा लखनऊ ही नहीं, बाराबंकी के क्षेत्र भी होंगे LDA की जद में, हाइटेक टाउनशिप समेत अवैध निर्माण, समायोजन, टेंडर व जनहित से जुड़े इन मुद्दों को मिली बोर्ड में हरि झंडी

एलडीए बोर्ड बैठक
डीएम, एलडीए वीसी, नगर आयुक्त व अन्य अफसरों के साथ बैठक करतीं कमिश्‍नर रोशन जैकब।

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। सूबे की राजधानी लखनऊ के शहरी इलाकों के विकास का जिम्मा संभाल रहे लखनऊ विकास प्राधिकरण का दायरा अब जिले के सभी ग्रामीण इलाकों के साथ बाराबंकी के तीन ब्लाकों और एक नगर पालिका क्षेत्र तक होगा। वहीं सुलतानपुर रोड पर एलडीए दो नई टाउनशिप लेकर आएगा। मंगलवार को लखनऊ कमिश्‍नर व एलडीए अध्‍यक्ष डॉ. रोशन जैकब की अध्‍यक्षता में आयोजित बोर्ड बैठक में इन प्रस्तावों के अलावा अवैध निर्माण पर कार्रवाई, समायोजन व ब्‍याज दरों में कटौती समेत जनहित से जुड़े अन्‍य मुद्दों को भी मंजूरी मिली है। एलडीए अब अपने क्षेत्र विस्तार सहित आज बोर्ड बैठक में पास हुए कुछ अन्‍य प्रस्‍ताव को मंजूरी के लिए शासन को भेजेगा।

बताते चलें कि एलडीए क्षेत्र में पहले 307 राजस्व गांव आते थे। अब लखनऊ के सरोजनीनगर, काकोरी, मलिहाबाद, बख्शी का तालाब, गोसाईंगंज, मोहनलालगंज विकास खंड के अलावा लखनऊ में यूपी सीडा व लीडा के अलावा पड़ोसी जिले बाराबंकी के निंदुरा, देवा, बंकी विकास खंड के सभी क्षेत्रों के साथ बाराबंकी की नवाबगंज नगर पालिका परिषद के क्षेत्र भी लखनऊ विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में शामिल होने के बाद इनकी संख्‍या बढ़कर 1094 हो जाएगी। क्षेत्रफल के हिसाब से भी एलडीए में तीन गुने की बढ़ोतरी होगी। पहले जहां 1050 वर्ग किलोमीटर का दायरा एलडीए की जद में था। वहीं अब यह भी बढ़कर 2984 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। एलडीए ने अब से पहले साल 1999 में पहली, जबकि 2014 में दूसरी बार अपनी सीमा का विस्‍तार किया था।

इसके अलावा 4052 एकड़ में लखनऊ-सुल्तानपुर रोड स्थित सहारा इंडिया से वापस व अंसल द्वारा छोड़ी गई जमीन और ओमेक्स से छीनी गई मोहान रोड योजना पर हाइटेक टाउनशिप बनेंगी। इनमें सहारा इंडिया की 2052 एकड़, 1400 एकड़ अंसल व 600 एकड़ मोहान रोड योजना की जमीन शामिल हैं। हाइटेक टाउनशिप के इन प्रस्तावों को बोर्ड से आज मंजूरी मिली है।

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एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि सहारा इंडिया एवं अंसल के लिए बक्कास, माढ़रमऊ कला, माढ़रमऊ खुर्द, मस्तेमऊ, मलूकपुर, ढकवा, चौरासी, चौरहिया, दुलारमऊ की जमीन आरक्षित थी। एलडीए ने सहारा इंडिया की टाउनशिप के लिए 2052 एकड़ जमीन आरक्षित की थी को निरस्त कर दिया है। इस जमीन पर अब एलडीए द्वारा हाइटेक टाउनशिप विकसित किया जाएगा। इसी प्रकार अंसल के पास 6000 एकड़ जमीन थी, जिसमें से संशोधित डीपीआर 4600 एकड़ पर पास कराया। अंसल ने 1400 एकड़ जो भूमि छोड़ी उस पर भी हाइटेक टाउनशिप विकसित होगी।

मोहान रोड योजना में बनेगा ‘एजूकेशन हब’

एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि बताया कि ओमेक्स ने शर्तो का उल्लंघन किया, जिससे मोहान रोड योजना उनसे छीन ली गई। ओमेक्स के लिए 600 एकड़ जमीन की व्यवस्था की गई थी। एलडीए अब इस जमीन पर ‘एजूकेशन हब’ के साथ हाइटेक टाउनशिप को विकसित करेंगे। इसमें उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, विश्‍वविद्यालय समेतत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वालों के लिए एजूकेशन सिटी के रूप में बसाया जाएगा। इसके साथ ही हाइटेक टाउनशिप, व्यावसायिक केंद्र भी विकसित किये जाएंगे।

उपाध्यक्ष ने बताया कि केंद्र सरकार की नीति के तहत मोहान रोड योजना पर ‘एजूकेशन हब’ को विकसित किया जाएगा। केंद्र को यह प्रस्ताव पसंद आया और मंजूरी दी तो इस योजना के लिए 800 करोड़ रुपये की रकम प्रोत्साहन धनराशि के रूप में हासिल होगी। उत्तर प्रदेश में इसके लिए लखनऊ, अयोध्या व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के प्रस्ताव मांगे गये हैं।

अवैध निर्माण पर लगाम के लिए दो महीने वाले ‘स्‍पेशल अभियान’ को मंजूरी

इसके अलावा एलडीए की सबसे ज्‍यादा बदनामी कराने वाले अवैध निर्माण की समस्‍या से निपटने के लिए भी बोर्ड में प्रस्‍ताव रखा गया। वीसी के अनुसार बोर्ड द्वारा अनाधिकृत निर्माणों पर अंकुश लगाने के लिए कुछ बिंदुओं को तय करते हुए दो महिने तक विशेष अभियान चलाते हुए कार्रवाई करने पर मंजूरी दी है।

इन बिंदुओं के तहत होगी कार्रवाई-
  1. वर्तमान महायोजना 2031, जो वर्ष 2016 से प्रभावी है, उसके बाद अवैध तरीके से बनें सभी होटलों पर सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
  2. अनाधिकृत रूप से बिना नक्‍शा पास निर्माणाधीन रो-हाउसिंग व ग्रुप हाउसिंग के निर्माणों पर कार्रवाई होगी।
  3. इसके अलावा अवैध रूप से कराई जा रहीं प्‍लॉटिंग पर कार्रवाई की जाएगी।
  4. इसके साथ ही अवैध निर्माणाधीन बड़े कॉम्पलेक्स, होटल, कोचिंग सेंटर व अन्य बड़े व्यवसायिक संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी।
इससे मिलेगी आवंटियों को सीधी राहत

मंजूर अन्‍य फैसलों की जानकारी देते हुए उपाध्यक्ष ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के असर को देखते हुए एक अप्रैल, 2021 से 31 जुलाई, 2021 तक की अवधि को शून्य मान गणना किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ दी गई कि आवंटी द्वारा इस अवधि की देयता दिनांक 31 अगस्त, 2021 तक जमा कर दी गई हो।

इसके अलावा बसंतकुंज आवासीय योजना के द्वितीय चरण के ऐसे आवंटियों जिनके द्वारा आवंटन पत्र में देय तिथि में पूरा भुगतान किया गया है, को पांच प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने विषयक प्रस्ताव मंजूर हुआ।

वहीं एलडीए की व्यवसायिक, अवासीय सम्पत्तियों के आवंटियों से लिए जाने वाले ब्याज दरों में संशोधन के प्रस्ताव पर फैसला लिया गया है कि पूर्व में ईडब्लूयएस के लिए नौ प्रतिशत की जगह सात प्रतिशत, एलआईजी दस की जगह आठ प्रतिशत, एमआइजी/एचआइजी के लिए 11 की जगह नौ प्रतिशत ब्‍याज लिया जाएगा।

साथ ही व्यवसायिक सम्पत्तियों के लिये 13 की जगह 11 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। दंड ब्याज को भी तीन से घटा दो फीसदी किये जाने का भी निर्णय सर्वसम्मत्ति से लिया गया। यह फैसला 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी होगा।

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इसके अलावा बोर्ड ने एलडीए के नहीं बिकने वाले फ्लैटों में पूर्ण भुगतान किये जाने पर 45 से 90 दिन के अंदर छूट देने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। साथ ही किश्तों में भुगतान किये जाने की अवधि को दो साल से बढ़ाकार पांच साल कराने का बोर्ड में फैसला मंजूर किया गया। इसमें ‘पहले आओ, पहले पाओं’ योजना के तहत ब्याज दरों में दो प्रतिशत की करने का भी निर्णय लिया गया। इसी तरह एलडीए के खाली फ्लैटों की कीमत फ्रीज की समयावधि एक साल और बढ़ा दी गयी है।

इसके अलावा अपने व चहेते ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने वाले इंजीनियर व अफसरों के टेंडर के खेल पर रोक लगाने के लिए बोर्ड बैठक में “Contractor Registration and Tender Evaluation Software” (CRATES) द्वारा ठेकेदारों का रजिस्‍ट्रेशन व टेंडर के तकनीकी मूल्यांकन के लिए (CRATES) को लोक निर्माण विभाग के परामर्श से एलडीए में भी लागू करने को मंजूरी दी गयी है।

आवंटित-विवादित संपत्तियों इस तरह हो सकेगा समायोजन

उपाध्यक्ष ने बताया कि एलडीए में विभिन्न प्रकार की आवंटित/विवादित सम्पत्तियों के समायोजन के बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया कि यदि प्राधिकरण की किसी चूक या विवाद के कारण आवंटित सम्पत्ति (भवन/प्‍लॉट का कब्जा प्राधिकरण नहीं दे पाता है, तो आवंटी की सहमति के आधार पर पहले आओ, पहले पाओ योजना के अन्तर्गत उपलब्ध फ्लैट को समायोजन के समय लागू मूल्य पर प्राधिकरण द्वारा समायोजित किया जायेगा। यदि आवंटी नहीं चाहता है तो उसकी जमा धनराशि एमसीएलआर दर पर आगणित कर उसे वापस कर दी जायेगी।

इन भवनों में फायर एनओसी होगी जरूरी

उपाध्यक्ष ने बताया कि अग्निशमन विभाग की एनओसी के लिए न्यूनतम मापदण्डों में संशोधन प्रस्ताव अनुमोदित कर शासन को संदर्भित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया। जिसके अनुसार सभी प्रकार के होटल, व्यवसायिक कॉम्‍पलेक्‍स, कोचिंग सेंटर, हॉस्पिटल-नर्सिंग होम, स्‍कूल व अन्‍य के लिए अग्निशमन विभाग की एनओसी जरूरी होगी।

सुव्यवस्थित विकास के लिए सलाहकार के चयन को भी हरी झंडी

वीसी ने बताया कि लखनऊ विकास क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास के लिए नये एजुकेशनल सिटी, आवासीय, व्यवसायिक/वाणिज्यिक सिटी का चयन कर विकसित किये जाने की संकल्पना तैयार किये जाने के लिए सलाहकार फर्म के चयन का प्रस्‍ताव मंजूर किया गया है।

एलडीए सचिव पवन कुमार गंगवार ने बताया कि प्राधिकरण के अर्जनीय कार्यों के सुचारू रूप से संपादन के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से सेवानिवृत्त अमीन/प्रतिनियुक्ति के आधार पर अमीन/लेखपाल/सर्वेयर रखे जाने का निर्णय लिया गया।

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इसके अलावा एलडीए द्वारा जरूरत पड़ने पर वित्तीय संसाधन बढ़ाने के लिए बाण्ड जारी करने के लिए ट्रान्जेक्शन एडवाइजर कम मर्चेन्ट बैंकर नामित किये जाने के प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा ईओआइ (Expression of Intrest) आमंत्रित कर चयन करने का फैसला लिया है।

ट्रान्जेक्शन एडवाइजर फर्म की सेवा लेने के प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा ईओआई आमंत्रित कर चयन करने का फैसला लिया। एलडीए वीसी के अनुसार इसका उद्देश्‍य एलडीए की योजनाओं के लिए प्रोजेक्ट आइडेन्टीफिकेशन स्ट्रेटजिक प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्री-फिजीबिलिटी रिपोर्ट, फुल फिजीबिलिटी स्टडी, प्रोक्योरमेन्ट रिपोर्ट तैयार करने, योजना के फाइनेन्सिली वाइबिल होने, वर्तमान परिदृश्य के अनुसार बेचने तथा एलडीए की माली हालत को मजबूत करने की कार्ययोजना बनाने, उपलब्ध आर्थिक संसाधन को समुचित ढंग से निवेश करते हुए उसके सापेक्ष अधिकतम आउटपुट हासिल करने, विक्रय प्रोत्साहन बढ़ाने, आमदनी के संसाधन की कार्य-योजना तैयार कराने, निवेशकों के बीच एलडीए की योजनाओं की परिसम्पत्तियों को बिक्री करने के लिए प्रोत्साहित करने, अनिस्तारित सम्पत्तियों की बिक्री के लिए मार्केट रेट का अध्ययन, अन्य सम्पत्तियों से तुलना व बिक्री योग्य बनाने से सम्बन्धित तथा भविष्य में आने वाली सम्पत्तियों के बिक्री के लिए विस्‍तार से कार्ययोजना तैयार करना होगा।

इसके अलावा एलडीए बोर्ड बैठक सीजी सिटी चकगंजरिया परियोजना में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को फ्रन्ट्रियर मुख्यालय स्थापित करने के लिए लखनऊ मेट्रो हेतु आरक्षित भूमि में से 3.45 एकड़ भूमि दिये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

मेट्रो कॉरिडोर के दोनों तरफ ट्रांजिट ओरिएण्टेड डेवलपमेंट जोन

बोर्ड द्वारा यूपी ट्रांजिट ओरिएण्टेड डेवलपमेन्ट नीति, 2022 को लागू करने के लिए अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार की जा रही महायोजना में टीओडी जोन्स का चिन्हांकन व टीओडी जोन्स का जोनल प्लान यूपी मेट्रो के माध्यम से तैयार कराने का प्रस्ताव भी आज पास हुआ है।

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वहीं इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के तहत मेसर्स एएनएस डेवलपर्स प्राइवेट लिमि‍टेड द्वारा लखनऊ में ग्राम-बाघामऊ पर प्रस्तुत पुनरीक्षित डीपीआर मानचित्र स्वीकृत का प्रस्ताव पास किया गया।

बोर्ड बैठक में कमिश्‍नर, एलडीए वीसी व सचिव के अलावा डीएम लखनऊ सूर्यपाल गंगवार, नगर आयुक्‍त इंद्रजीत सिंह, एलडीए अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा, वित्‍त नियंत्रक दीपक कुमार सिंह, बोर्ड मेंबर पुष्कर शुक्ला, रामकृष्ण यादव, राघवराम तिवारी व संजय सिंह राठौर समेत अन्‍य सदस्‍य व अधिकारी मौजूद रहें।