बीरभूम हिंसा पर कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, CBI जांच के दिए आदेश

बीरभूम हिंसा

आरयू वेब टीम। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बीरभूम हिंसा मामले की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) से कराने का शुक्रवार को आदेश दिया। अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) से मामले के कागजात और गिरफ्तार लोगों को सीबीआई के सुपुर्द करने को कहा।

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर. भारद्वाज की खंडपीठ ने सीबीआइ को मामले में सात अप्रैल तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की आगे की सुनवाई सात अप्रैल को ही की जाएगी। वहीं बीरभूम हिंसा मामले में सीबीआई जांच के लिए हाई कोर्ट से हरी झंडी मिलते ही टीम मौके पर पहुंच गई।

बता दें कि मंगलवार को कुछ लोगों ने रामपुरहाट के कई घरों में आग लगा दी थी। इसमें तीन महिलाओं और दो बच्चों समेत आठ लोगों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई थी। इससे पहले भादू शेख नाम के एक टीएमसी नेता की हत्या कर दी गई थी। गांव वालों का कहना है कि पूरा मामला आपसी रंजिश का है। लगभग दस साल से इन परिवारों के बीच झगड़ा चल रहा था। पिछले साल भी इसी परिवार के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

यह भी पढ़ें- ममता को हाई कोर्ट ने दिया झटका, चुनाव बाद पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की जांच करेगी CBI

मालूम भो कि ममता बनर्जी ने बीरभूम पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी और मृतकों के परिवार वालों को पांच-पांच लाख के चेक सौंपे थे। इसके अलावा जिनके घर जल गए हैं, उनके घर बनवाने के लिए दो-दो लाख रुपये दिए जाएंगे। मरने वालों के परिवार में एक शख्स को नौकरी भी दी जाएगी।

यह भी पढ़ें- ममता बनर्जी का खुलासा, सॉफ्टवेयर कंपनी ने विवादित पेगासस पश्चिम बंगाल पुलिस को बेचने की रखी थी पेशकश