कुलदीप सिंह सेंगर गैंगरेप कांड की सुनवाई कर कोर्ट ने पीड़िता से कहा, सिर्फ जरूरी होने पर ही निकले घर से बाहर

कुलदीप सिंह सेंगर गैंगरेप कांड
फाइल फोटो।

आरयू वेब टीम। दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर वाले उन्नाव गैंगरेप कांड की आज सुनवाई की। कोर्ट ने गैंगरेप की शिकार पीड़िता को मामले की सुनवाई पूरी होने तक केवल जरूरी होने पर ही बाहर जाने और कहीं जाने के पहले अपने निजी सुरक्षा अधिकारियों को सूचित करने का सोमवार को निर्देश दिया। पीड़िता को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की सुरक्षा मिली है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने रेप पीड़िता द्वारा दाखिल एक अर्जी पर यह निर्देश जारी किया, जिसमें उसने निजी सुरक्षा अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाया था। अर्जी में किए गए अनुरोध का संज्ञान लेते हुए जज ने कहा, ”कहीं जाने से पहले उन्हें (सुरक्षा अधिकारियों को) सूचित करें। उन्हें आपकी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। आपको इस तरह से योजना बनानी चाहिए कि आपको हर दिन बाहर ना निकलना पड़े। जरूरी होने पर ही बाहर निकलें। मामला खत्म होने तक आपको सावधानी बरतनी चाहिए।”

यह भी पढ़ें- कुलदीप सेंगर से जुड़े मामले में अदालत ने बरकरार रखा CBI जांच का परिणाम

अदालत ने ये भी कहा कि पीड़िता और उसके निजी सुरक्षा अधिकारी इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए सहमत हुए हैं। अदालत ने कहा कि इस तरह के मामलों में अगर पीड़िता या परिवार के सदस्य लंबित मामलों में अपने वकील से मिलना चाहते हैं तो उन्हें एक दिन पहले ही बताने का प्रयास करना चाहिए।

गौरतलब है कि भाजपा से बर्खास्त विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने युवती को 2017 में अगवा कर उससे रेप किया था। उस वक्त वह नाबालिग थी। मामले में 20 दिसंबर 2019 को सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी थी। शीर्ष अदालत ने 2019 में सीआरपीएफ को रेप पीड़िता, उसकी मां और परिवार के अन्य सदस्यों को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया था।

यह भी पढ़ें- उन्‍नाव पीड़ित परिवार के विरोध के बाद भाजपा ने रद्द की कुलदीप सेंगर की पत्‍नी की उम्‍मीदवारी