आरयू ब्यूरो,लखनऊ। लखीमपुर किसान हत्याकांड में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आरोपितों को बड़ा झटका दिया है। इस केस के चार आरोपित लवकुश, अंकित दास, सुमित जायसवाल और शिशुपाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के पुत्र आशीष मिश्र की जमानत याचिका खारिज होने के बाद इन बाकी के आरोपितों को सोमवार को कोर्ट ने जमानत नहीं दी।
इनकी जमानत याचिका को जस्टिस डी के सिंह ने खारिज किया। वहीं अब इस मामले के मुख्य आरोपित आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर 25 मई को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि यूपी के लखीमपुर हिंसा केस में आरोपित आशीष मिश्रा ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया था।
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आशीष मिश्रा सदर कोतवाल लखीमपुर की गाड़ी में बैठाकर गुपचुप तरीके से जेल ले जाया गया था और पीछे के गेट से उनकी जेल में एंट्री हुई थी। बता दें कि बीते साल तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कस्बे में हिंसा हो गई थी, जिसमें कई लोगों की जान गई थी।
इस मामले में जांच करने वाली टीम ने सीजेएम अदालत में 14 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा मुख्य आरोपित हैं।