आरयू वेब टीम। लखीमपुर खीरी हत्याकांड के दोषी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आज आशीष मिश्रा को सशर्त आठ हफ्तों के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने आशीष को निर्देश दिया है कि वह अपनी लोकेशन के बारे में संबंधित न्यायालय को जानकारी दे।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि आशीष मिश्रा या उसके परिवार ने अगर मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने या फिर ट्रायल में देरी करने की कोशिश की तो आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी जाएगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत देते हुए यह शर्त भी लगाई है कि वह दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जमानत मिलने के एक हफ्ते बाद आशीष मिश्रा को उत्तर प्रदेश छोड़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर बीती 19 जनवरी को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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गौरतलब है कि आशीष मिश्रा के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि उनका मुवक्किल बीते एक साल से ज्यादा समय से जेल में बंद है और जिस तरह से ट्रायल चल रहा है, उस तरह इसे पूरा होने में सात-आठ साल का समय लगेगा। मुकुल रोहतगी ने ये भी कहा कि मामले में जिस जगजीत सिंह ने शिकायत की है, वह घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है और उसकी शिकायत सिर्फ अफवाह पर आधारित है। रोहतगी ने ये भी कहा था कि उनका मुवक्किल अपराधी नहीं है और ना ही उसका आपराधिक इतिहास है।