आरयू वेब टीम।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले के चौथे केस में सीबीआइ की विशेष अदालत ने तीन दिन चली सुनवाई के बाद आज सजा सुना दी है। लालू यादव को दुमका कोषागार से 13.31 करोड़ रूपये के अवैध निकासी मामले में सजा सुनाते हुए अदालत ने सात-सात साल की दो सजा सुनाई है।
लालू को इस मामले में कुल 14 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही अदालत ने लालू यादव पर 30-30 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है। आरजेडी अध्यक्ष को अब तक की सबसे बड़ी सजा सुनाई है। चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू सीबीआइ की विशेष अदालत ने सोमवार को दोषी करार दिया था। इसी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को बरी कर दिया गया था। लालू के वकील अनंत कुमार का कहना है कि इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जाएगी।
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बता दें कि चारा घोटाले के तीसरे मामले में भी लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा को चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार गबन मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल जेल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने लालू यादव पर 10 लाख और जगन्नाथ मिश्रा पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
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