मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर के दो मामलों में 17 और 20 मई को आएगा फैसला

मुख्तार अंसारी

आरयू ब्यूरो, लखनऊ/गाजीपुर। मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या का प्रयास और गैंगस्टर के दो मामलों में शनिवार को एमपीएमएलए कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 17 मई और 20 मई तय की है। दरअसल साल 2009 में मोहम्मदाबाद थाने में धारा 307 के मामले और 2009 में ही करंडा थाना का गैंगस्टर एक्ट के मामले में यह तिथि निर्धारित की गई है।

मुख्तार अंसारी के अधिवक्‍ता लियाकत अली ने बताया कि साल 2009 में मीर हसन की तरफ से सोनू यादव पर जानलेवा हमले का एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें विवेचना के दौरान 120 बी के तहत मुख्तार अंसारी को इसमें आरोपित बनाया गया था, जबकि इस मामले में मुख्य आरोपित सोनू यादव बरी हो चुका है।

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वहीं दूसरा मामला 2009 में ही करंडा थाना क्षेत्र में कपिल देव सिंह हत्याकांड और मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र का 307 का मुकदमा को गैंग चार्ट बनाकर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें करंडा थाने में दर्ज मुकदमा कपिल देव सिंह हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और एक अन्य आरोपित चंदन यादव पहले ही बरी किए जा चुके हैं।

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