राष्ट्रपति ने खारिज की निर्भया के दोषी की दया याचिका

दया याचिका

आरयू वेब टीम। निर्भया के दोषी मुकेश की दया याचिका गृह मंत्रालय ने गुरुवार रात राष्ट्रपति को भेजी थी, जिसे शुक्रवार को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से इस याचिका को खारिज कर मौत की सजा बरकरार रखने की सिफारिश की थी। अब कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति ने मुकेश की दया याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही मुकेश की फांसी 22 जनवरी को तय मानी जा रही है।

गौरतलब है कि क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद निर्भया गैगरेप के चार दोषियों में से एक मुकेश ने दया याचिका दाखिल की थी। नियमानुसार दया याचिका गृहमंत्रालय को भेजी गई थी, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्भया मामले के दोषियों में से एक की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजी। मंत्रालय ने याचिका को अस्वीकार करने की सिफारिश की है।

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एक अधिकारी ने बताया, ‘‘गृह मंत्रालय ने मुकेश सिंह की दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेज दी है। मंत्रालय ने याचिका को अस्वीकार करने की दिल्ली के उप राज्यपाल की सिफारिश दोहराई है।’’  दिल्ली के उप राज्यपाल ने बृहस्पतिवार को मुकेश सिंह की दया याचिका गृह मंत्रालय को भेजी थी। इसके एक दिन पहले दिल्ली सरकार ने याचिका अस्वीकार करने की सिफारिश की थी।

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दिल्ली की एक अदालत ने चारों दोषियों.. मुकेश सिंह (32), विनय शर्मा (26), अक्षय कुमार सिंह (31) और पवन गुप्ता (25) को सुनाई गई मौत की सजा पर अमल का आदेश ‘‘डेथ वॉरंट’’ सात जनवरी को जारी किया था। उन्हें 22 जनवरी को सुबह सात बजे तिहाड़ जेल में फांसी होनी है। हालांकि दिल्ली सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया कि दोषियों को 22 जनवरी को फांसी नहीं हो पाएगी क्योंकि मुकेश सिंह ने दया याचिका दायर की है।

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