ट्रैफिक नियम तोड़ने पर देना होगा डबल जुर्माना, वाहनों के नंबर बदलने समेत योगी की कैबिनेट में आठ प्रस्‍ताव पास

जुर्माना
कैबिनेट के प्रस्ताव के बारे में मीडिया को जानकारी देते सिर्द्धानाथ सिंह व श्रीकांत शर्मा।

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। अगर आपकी ट्रैफिक नियम तोड़कर अपनी व सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की जान जोखिम में डालने की आदत है तो सावधान हो जाइए। योगी सरकार ने इस पर रोक लगाने के लिए अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर जुर्माना लगभग दुगना कर दिया है। मंगलवार को लोकभवन में सीएम योगी की अध्‍यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में इससे संबंधित प्रस्‍ताव पर मुहर भी लगायी जा चुकी है। वहीं आज की कैबिनेट बैठक में सात अन्‍य प्रस्‍तावों को मंजूरी दी गयी है। कैबिनेट मीटिंग के बाद लोकभवन में आयोजित प्रेसवार्ता में योगी सरकार के प्रवक्‍ता सिर्द्धानाथ सिंह और श्रीकांत शार्मा ने इसकी जानकारी मीडिया को दी है।

कैबिनेट मं‍त्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि कैबिनेट बैठक में मोटरयान अधनियम 200 की धारा में संशोधन को मंजूरी दी गयी है। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी का पहले तीन सौ रुपए का शमन शुल्‍क लगता था, जिसे बढ़ाकर पांच सौ कर दिया गया है। इसी तरह लाइसेंस नहीं होने पर पांच सौ की जगह एक हजार, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने पर भी पांच सौ की जगह अब एक हजार रुपए का चालान होगा। इसी तरह हेलमेट नहीं लगाने पर भी पांच सौ की जगह हजार रुपए का शमन शुल्‍क लगेगा।

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सिर्द्धानाथ सिंह ने बताया कि आज विभिन्न महानगरों में मेट्रो रेल/मास आधारित रेपिड रेल के लिये यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन के नाम से एसपीवी को भी मंजूरी मिली है। हालांकि इसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा मेट्रो शामिल नहीं है।

साथ ही कैबिनेट ने आज व्यवसायिक शिक्षा के तहत 45.68 करोड़ की स्वीकृति को मंजूरी दी है। राज्य संपत्ति विभाग को 35.19 करोड़ की वितीय स्वीकृति प्रदान करने पर भी मंजूरी दी गयी है।

वहीं श्रीकांत शर्मा ने मीडिया को बताया कि आज एक अन्‍य प्रस्‍ताव में वाहन मालिक को नंबर पोर्टेबलिटी की सुविधा देने पर मंजूरी मिली है। इसके लिये मोटर नियमावली की धारा में बदलाव होगा। अब वीवीआइपी या लगाव वाले वाहन नंबर की फीस में बदलाव किया गया है।

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यह फीस टू व्हीलर और फोर व्हीलर के लिए अलग होगी। इसमें फोर व्हीलर में एक लाख, 50 हजार, 25 हजार और 15 हजार की चार श्रेणी होगी। जबकि दो पहिया वाहनों के लिये 20 हजार, 10 हजार, पांच हजार और तीन हजार रुपए बतौर शुल्‍क जमा करने होंगे। साथ ही अब पुराने वाहनों के नंबर को नए वाहनों के लिए भी लिया जा सकेगा।

वहीं एक अन्‍य प्रस्‍ताव के तहत योगी सरकार 30 जून 2019 तक ओबीसी समाज की बेटियों के विवाह के लिये अनुदान के आवदेन स्वीकारेगी। पहले यह आवेदन 31 मई 2019 तक ही लिया जाता था।

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वहीं अमृत योजना में मीरजापुर में 39 हजार घरों को सीवर लाइन कनेक्शन दिए जाएंगे। 26476.88 लाख खर्च होगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने गन्ना नियमावली में बदलाव को मंजूरी प्रदान कर दी है।