आरयू ब्यूरो,
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 के अंतर्गत एथेनाल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री पर दोहरे कर को समाप्त करने के साथ ही कैबिनेट ने नौ अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।
कैबिनेट में लिए गए फैसलों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री पर दोहरे कराधान को खत्म करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही नदियों में मत्स्य आखेट हेतु पट्टा/ ठेका का अधिकार दिए जाने के लिए नीति बनाए जाने के संबंध में प्रस्ताव को यूपी कैबिनेट में पास किया गया।
इसके अलावा नोएडा अथॉरिटी की चल और अचल संपत्तियों को सेक्टर 30 स्थित चाइल्ड सुपर स्पेशलिटी और पीजी इंस्टिट्यूट को ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को भी यूपी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई है। अब इन संपत्तियों का मालिकाना हक चिकित्सा शिक्षा विभाग के पास ही होगा।
वहीं उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 2018 के प्रख्यापन के संबंध में कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ है। इसके अलावा फरवरी, 2013 में महाकुंभ के दौरान रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्घटना की जांच के लिए न्यायमूर्ति ओंकारेश्वर भट्ट की अध्यक्षता में गठित एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1992 की धारा तीन की उप धारा चार के अधीन सदन के पटल पर रखने का प्रस्ताव पास हुआ।
गोरखपुर में स्थित धुरियापार किसान सहकारी चीनी मिल की 50 एकड़ जमीन इंडियन ऑयल कोर्पोरशन को 30 वर्षो के लिए लीज पर देने के प्रस्ताव, के साथ ही शीतकालीन सत्र के अवसान पर भी आज कैबिनेट की मुहर लगी है।