लखनऊ समेत चार जिलों को छोड़, पूरे UP को मिली कोरोना कर्फ्यू से छूट

कोरोना कर्फ्यू से छूट
फाइल फोटो।

आरयू ब्यूरो,लखनऊ। कोरोना संकट के बीच यूपी के लिए राहत भरी खबर है। अब लखनऊ समेत चार जिलों को छोड़कर पूरा प्रदेश कोरोना कर्फ्यू मुक्त हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे यूपी के गौतमबुद्ध नगर जिले में भी कोरोना कर्फ्यू हटा लिया गया है। नोएडा में सात जून से सभी दुकानें, बाजार कोरोना नियमों का पालन करते हुए खुल सकेंगे,जबकि सरकारी कार्यालयों में भी 50 फीसदी स्टाफ उपस्थित रह सकेंगे। इसके लिए हर कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क बनाना अनिवार्य होगा।

इस संबंध में जिला प्रशासन का कहना है कि वीकेंड कर्फ्यू की वजह से मरीजों की संख्या 600 से कम होने के बावजूद लॉकडाउन में ढील सोमवार यानी सात जून से दी जाएगी। जिले में पांच दिन सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक जिला प्रशासन की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक छूट मिलेगी, हालांकि नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी।

वहीं यूपी के चार जिलों लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ और सहारनपुर में ही अब 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। इन जिलों में अब भी कोरोना कर्फ्यू लागू है। शेष प्रदेश कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो गया है। फिलहाल कोचिंग सेंटर, जिम, स्पॉ सेंटर और मॉल्स को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है।

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जिला प्रशासन की ओर से अगला आदेश जारी किए जाने तक हर हफ्ते शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। जिला प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक रेस्टोरेंट और होटल से खाना ले जाने की अनुमति होगी। धार्मिक स्थलों पर एक बार में केवल पांच लोगों को ही दर्शन की अनुमति होगी।

वहीं शादी विवाह में 25 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सभी स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे और इन्हें ऑनलाइन क्लास का संचालन करने की सलाह दी गई है। कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। फैक्ट्री और उद्योगों का कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए संचालन होगा।

प्राइवेट दफ्तरों के कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी गई है। साथ ही जो ऑफिस खुलेंगे, उनके लिए कोरोना हेल्प डेस्क बनाना अनिवार्य होगा। तीन पहिया वाहन में केवल दो सवारी बैठाने की इजाजत होगी। दो पहिया वाहनों पर पूर्ण सुरक्षा उपकरणों के साथ दो लोगों को बैठने की अनुमति होगी। चार पहिया वाहन में मास्क और उचित दूरी के साथ चार लोगों को बैठने की इजाजत होगी।