आरयू ब्यूरो,
लखनऊ। योगी सरकार ने मंगलवार को लोक भवन में हुई अपनी कैबिनेट बैठक में सीआरपीसी में अग्रिम जमानत की व्यवस्था के लिए विधेयक को लाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अग्रिम जमानत की सुनवाई में न्यायालय में आरोपित का मौजूद होना अनिवार्य नहीं होगा। साथ ही आवेदक, विवेचनाधिकारी के पूछताछ में सहयोग करेगा।
वहीं आवेदक धमकी नहीं देगा। आवेदक बिना अनुमति के भारत नहीं छोड़ेगा। गंभीर अपराधों में और औषधि अधिनियम, शासकीय अधिनियम, समाज विरोधी अपराध पर कोई जमानत नहीं मिलेगी। गैंगस्टर एक्ट और उन मामलों में जिनमें मृत्यु दंड दिया जाना है उसमें भी अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। सरकार को सुनने के बाद 30 दिन के भीतर अग्रिम जमानत के मामले पर कोर्ट को फैसला करना होगा।
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वहीं आठ अन्य प्रस्तवों पर भी मोहर लगायी गयी है। आज सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में शोक प्रस्ताव पढ़ा और पूरी कैबिनेट ने दो मिनट का मौन रख उनके लिए प्रार्थना की।
कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए योगी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने मीडिया को बताया कि औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के तहत निवेशकों को विशेष सुविधाओं एवं रियायतों से संबंधित प्रस्ताव मंजूर हुआ है। सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के (समूह क और समूह ख के आर्थिक और प्राविधिक पद) सेवा नियमावली1993 में संशोधन के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी है।
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इसके अलावा जीवीएल इंफ्रा की जमीन में से 5.09 एकड़ भूमि बैंगलोर की बीआरएस को अस्पताल निर्माण के लिए स्थानांतरित किए जाने का अनुमोदन पास हो गया है। ये 400 बेड का सुपर स्पेशिऐलिटी अस्पताल पूर्वांचल में बनना है।
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साथ ही प्रसंस्कृत तेल निर्यात प्रोत्साहन योजना को भी आज मंजूरी मिल गयी है। उत्तर प्रदेश प्रसंस्करण तेल निर्यात नीति 2018-2023 पास हुई है। ये पांच वर्ष के लिए लागू होगी। इसमें निर्यातकों को निर्यात कर में छूट दी जाएगी।
इसके अलावा योगी सरकार ने भारत सरकार के एथनॉल प्रमोशन के तहत यूपी में एथेनॉल को सी ग्रेड से बी ग्रेड किए जाने पर मंजूरी दी है। अब यूपी की चीनी मिलें बी ग्रेड एथेनॉल निर्माण कर सकेंगीं। साथ ही गुड़ एवं खांडसारी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने तीन सालों के लिए मंडी शुल्क समाधान योजना लागू करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगायी है।
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