69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सरकार को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत,  चयन प्रकिया आगे बढ़ाने को स्वतंत्र

इलाहाबाद हाई कोर्ट

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच ने शुक्रवार को योगी सरकार को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट की एकल पीठ के फैसले पर पर डबल बेंच ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार की ओर से दायर तीन विशेष अपीलों पर आज अपना फैसला सुनाया है। साथ ही भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने का निर्देश दिया।

आज न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल व न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के 21 मई व नौ जून के आदेश के क्रम में भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार की तीन स्पेशल अपील पर आज आदेश सुनाते हुए एकल पीठ के तीन जून के आदेश को स्टे कर दिया। अर्थात अब सरकार सुप्रीम कोर्ट के नौ जून के आदेश से करीब 37 हजार पदों पर लगी रोक के इतर शेष बचें पदों पर भर्ती प्रकिया आगे बढ़ाने को स्वंत्रत है।

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बता दें कि कोर्ट ने तीन जून को दिए गए अपने आदेश में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी, जिससे कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों में हो रही काउंसलिंग प्रक्रिया को रोक दिया गया था। कोर्ट ने याची अभ्यर्थियों को भी नोटिस जारी कर स्पेशल अपील पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।

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वहीं आठ जून को कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और पक्षकारों को अपनी लिखित बहस, आपत्तियां व जवाब दाखिल करने के लिए नौ जून तक का समय दिया था। याचिकाकर्ताओं ने एकल न्यायाधीश के तीन जून के आदेश को चुनौती दी थी।

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जबकि तीन जून के फैसले में एकल न्यायमूर्ति ने शिक्षक भर्ती पर 12 जुलाई तक Sअंतरिम रोक लगाते हुए विवादित सवालों को विशेषज्ञ समिति को भेजकर रिपोर्ट तलब की थी।

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