आरयू वेब टीम। लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड मामले में देश की सर्वोच्च अदालत केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत के खिलाफ याचिका पर 15 मार्च को सुनवाई करेगा। इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने शुक्रवार को कहा है कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह 11 मार्च को सुनवाई करेगा, लेकिन आज मामला लिस्ट नहीं हुआ है, इसलिए मामले में जल्द सुनवाई की मांग करने के लिए मेंशन करना है।
साथ ही प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लखीमपुर खीरी मामले में एक गवाह पर गुरुवार रात को हमला हुआ है, इसलिए सोमवार को सुनवाई की मांग करने के लिए मेंशन करना है। भूषण ने कहा कि सुनवाई आज होनी थी। इस पर चीफ जस्टिस एनवी रमण ने 11 मार्च को सूचीबद्ध करने की बात कहा कि ऑफिस की गलती के कारण ऐसा हुआ। उन्होंने कहा कि मंगलवार को इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।
वहीं प्रशांत ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिश्रा को जमानत देने के आदेश के खिलाफ पीड़ित परिवार की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत देते समय शीर्ष अदालत द्वारा तय किए गए सभी दिशानिर्देशों की अवहेलना की।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि हाई कोर्ट का दस फरवरी का आदेश ‘विकृत’ और ‘कानून की नजर में अस्थिर’ है, क्योंकि इस मामले में राज्य द्वारा अदालत को कोई सार्थक और प्रभावी सहायता नहीं मिली है। यहां तक कि पीड़ितों को संबंधित सामग्री को हाईकोर्ट के संज्ञान में लाने से भी रोका गया, क्योंकि उनके वकील को 18 जनवरी को सुनवाई से ‘डिस्कनेक्ट’ कर दिया गया और अदालत के कर्मचारियों को बार-बार कॉल करने से कोई फायदा नहीं हुआ।
साथ ही याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि प्रभावी सुनवाई की मांग वाले उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था, हाई कोर्ट ने जमानत देने में अनुचित और मनमाने ढंग से काम किया। हाई कोर्ट अपराध की जघन्य प्रकृति पर विचार करने में विफल रहा।
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मालूम हो कि बीते वर्ष तीन अक्तूबर को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या की लखीमपुर खीरी जिले की यात्रा के खिलाफ कई किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी एक एसयूवी ने किसानों को कुचल दिया था। इसमें चार किसान मारे गए थे। वह एसयूवी कथित तौर पर केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा ‘टेनी’ के काफिले का हिस्सा थी। मामले में मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा मुख्य आरोपित है।