आरयू ब्यूरो, लखनऊ। हजरतगंज क्षेत्र में हुए लिवाना अग्निकांड में होटल मालिक को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। जानकारी के मुताबिक, हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शनिवार को लिवाना सुइट्स के मालिक रोहित अग्रवाल, राहुल अग्रवाल और मैनेजर सागर श्रीवास्तव को जमानत दे दी है।
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प्रयागराज हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी है। 28 फरवरी को हुई पिछली सुनवाई में जस्टिस डीके सिंह ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बेंच ने आज जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए होटल मालिक रोहित अग्रवाल, राहुल अग्रवाल और मैनेजर सागर अग्रवाल को बेल देने का फैसला सुनाया।
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बता दें कि लिवाना सुइट्स में पिछली पांच सितंबर को आग लग गयी थी। इस घटना में चार बेकसूरों की मौत हो गयी थी। अवैध तरीके से बनाए गए इस होटल में कोई आपात निकास द्वार नहीं था। इसके अलावा होटल में कई और मानकों और नियमों की अनदेखी की गयी है।
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इस घटना के बाद पुलिस ने होटल के मालिकों रोहित अग्रवाल और राहुल अग्रवाल उनके पिता पवन अग्रवाल व होटल प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने अगले दिन तीन आरोपितों को जेल भेजा था। हादसे के अगले ही दिन एलडीए ने होटल को सील कर दिया था।