आरयू वेब टीम। भारतीय रेलवे ने एक बार फिर कई बदलाव किए हैं। जिसके तहत अब कन्फर्म टिकट कैंसिल करने पर समय के हिसाब से रिफंड मिलेगा। साथ ही ट्रेन के टाइम के आठ घंटे से कम समय में टिकट कैंसिल करने पर रेलवे आपको एक रुपया वापस नहीं करेगा। ऐसे में ट्रेन का टिकट कैंसिल करने वाले यात्रियों को बड़ा झटका लगा। ए नियमों के तहत यात्रियों को सुविधा भी दी गई है, खासकर आखिरी समय में बोर्डिंग स्टेशन बदलने को लेकर।
संशोधित नियमों के अनुसार, टिकट कैंसिल करने पर मिलने वाला रिफंड अब ट्रेन के चलने से पहले बचे समय के आधार पर तय होगा। नए नियमों के तहत अगर कोई यात्री ट्रेन के चलने से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करता है, तो उसे अधिकतम रिफंड मिलेगा और सिर्फ एक तय कैंसिलेशन चार्ज ही काटा जाएगा।
अगर टिकट 72 घंटे से 24 घंटे के बीच कैंसिल किया जाता है, तो किराए का 25 प्रतिशत काटा जाएगा (न्यूनतम चार्ज के साथ)। अगर टिकट 24 घंटे से आठ घंटे पहले कैंसिल किया जाता है, तो 50 प्रतिशत किराया काटा जाएगा। वहीं, अगर ट्रेन के चलने से आठ घंटे से कम समय पहले टिकट कैंसिल किया जाता है, तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
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रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से कहा है कि कुछ दलाल पहले ज्यादा टिकट बुक कर लेते थे और जो टिकट नहीं बिकते थे, उन्हें ट्रेन के समय से पहले कैंसिल कर देते थे, जिससे उन्हें ज्यादा पैसा वापस मिल जाता था। नए नियम इस तरह की गतिविधियों को रोकने में मदद करेंगे। इसके अलावा रेलवे ने यात्रियों को ये सुविधा भी दी है कि वे ट्रेन के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं।
इससे खासकर बड़े शहरों में रहने वाले यात्रियों को फायदा होगा, जहां एक से ज्यादा रेलवे स्टेशन होते हैं। फिलहाल, बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा चार्ट बनने से पहले तक ही मिलती है, लेकिन नए नियम के बाद यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिलेगी।


















