आरयू वेब टीम।
अगर आप अपनी काली कमाई दूसरे के खाते के जरिए सफेद करने की सोच रहे या फिर ऐसा कर रहे हैं तो सावधान हो जाइयें। आयकर विभाग ने ऐसे लोगों को आगाह किया हैं कि नियमों को तोड़ने पर बेनामी लेन-देन कानून के तहत उनपर कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के जरिये जुर्माना तो लगेगा ही सात साल तक जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। यह कार्रवाई पैसा जमा करने के साथ ही जिसके खाते में रकम जमा होगी उसपर भी लागू होगी।
दूसरी ओर मीडिया मे आई खबरों के अनुसार सीबीडीटी ने आयकर विभाग से कहा है कि वह उन मामलों पर भी निगरानी रखे, जिनमें पुराने और प्रतिबंधित नोटों का इस्तेमाल करते हुए अपने कालेधन को वैध बनाने और छुपाने के लिए दूसरों के बैंक खातों के इस्तेमाल का संदेह हो।
इस तरह के कुछ मामले सामने आए हैं और विभाग बेनामी कानून के तहत नोटिस जारी कर रहा। शुरूआत में उन मामलों में नोटिस जारी किए जा रहे, जिनमें ढाई लाख रुपये की सीमा से अधिक और बड़ी राशि में धन जमा कराया गया हैं। उसके बाद कम राशि वाले उन मामलों की भी जांच होगी जिनमें बैंक या वित्तीय आसूचना इकाई संदिग्ध लेनदेन की शिकायत करेगा।
आयकर विभाग के एक अधिकारी ने नाम सामने नहीं लाने की शर्त पर बताया कि आठ नवंबर से अब तक प्रतिबंधित 500 और 1000 रुपये के नोटों के संबंध में अभियान चलाकर दो सौ करोड़ रुपये की काली कमाई पकड़ी है। इस दौरान विभाग ने करीब 80 सर्वे और तीस तलाशियां ली है। दोषी पाये जाने पर विभाग बेनामी संपत्ति लेनदेन कानून 1988 के तहत कार्रवाई करेगा। यह कानून चल के साथ ही अचल संपत्तियों से संबंधिति मामलों में भी लागू होता है। पैसा जमा करने वाले के साथ ही जिसके खाते में अघोषित राशि जमा की गई उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।