आरयू वेब टीम।
गुजरात कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुजरात में दो सीटों पर राज्यसभा चुनाव एक साथ कराने की कांग्रेस की याचिका को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन में दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद चुनावी याचिका यानी इलेक्शन पेटिशन के जरिए ही इसे चुनौती दी जा सकती है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि आप इसे चुनाव के बाद हाईकोर्ट में चुनौती दें। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ”आप चुनाव के बाद चुनाव याचिका दाखिल कर सकते हैं। ये आपका कानूनी अधिकार है। आयोग की अधिसूचना में दखल देना सही नहीं होगा।”
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गौरतलब है कि अमित शाह और स्मृति ईरानी के लोकसभा सदस्य बनने बाद से खाली हुई दो सीटों के लिए पांच जुलाई को चुनाव है. अलग मतदान से ज्यादा संभावना है कि दोनों सीटें पांच जीतेगी। वहीं चुनाव आयोग की ओर से 15 जून को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दोनों सीटों के लिए चुनाव पांच जुलाई को होंगे। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि राज्यसभा सहित दोनों सदनों की सभी रिक्तियों पर उपचुनाव के लिए उन्हें ‘अलग-अलग रिक्तियां’ माना जाएगा और अलग-अलग अधिसूचना जारी की जाएगी और चुनाव भी अलग-अलग होंगे।
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जबकि अमरेली से कांग्रेस विधायक और गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता परेशभाई धनानी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दोनों उपचुनाव साथ कराने का निर्देश चुनाव आयोग को देने का अनुरोध किया था। धनानी ने अपनी याचिका में निर्वाचन आयोग के आदेश को असंवैधानिक, मनमाना और गैरकानूनी घोषित करते हुये इसे रद्द करने का अनुरोध किया। उन्होंने निर्वाचन आयोग को उपचुनाव एकसाथ कराने और गुजरात सहित सभी राज्यों में सारी खाली सीटों के लिये साथ में चुनाव कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया।