आरयू वेब टीम। गुरमीत राम रहीम समेत अन्य चार दोषियों को सीबीआइ कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। राम रहीम पहले से ही साध्वियों से रेप और पत्रकार की हत्या के मामले में सजा काट रहा है। कोर्ट ने आज रंजीत सिंह मर्डर केस में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा के साथ ही 31 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
रंजीत सिंह हत्याकांड मामले में सोमवार को 19 साल बाद फैसला आया है। पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम और अन्य चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
दरअसल इस मामले में गुरमीत राम रहीम को कोर्ट ने पहले ही दोषी करार दे दिया था, लेकिन उस समय कोर्ट ने उनकी सजा का ऐलान नहीं किया था। वहीं साध्वियों से रेप और पत्रकार की हत्या के मामले में राम रहीम पहले से ही जेल में सजा काट रहा है। डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह हत्याकांड मामले में पंचकूला की सीबीआई कोर्ट में चल रही तीन दोषियों की बहस पूरी हो चुकी थी।
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12 अक्टूबर की सुनवाई के दौरान गुरमीत राम रहीम और कृष्ण लाल के वकील द्वारा बहस पूरी हो चुकी थी। वहीं आज की कार्रवाई के दौरान जसबीर, सबदिल और अवतार के वकील द्वारा भी बहस पूरी कर दी गई है, जिसके बाद रंजीत हत्या मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा का ऐलान किया है। सजा के साथ अदालत द्वारा गुरमीत राम रहीम पर 31 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और अन्य चार दोषियों पर 50-50 हजार जुर्माना लगाया गया।
वहीं सजा के ऐलान होने से पहले ही शहर की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरे जिले में धारा-144 लगा दी गई थी। पंचकूला पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा की ओर से जारी आदेश जारी कर सूचित किया गया है कि राम रहीम सहित पांच दोषियों की सजा के ऐलान के चलते जिले में जान और माल के नुकसान, जिले में किसी भी तरह का तनाव पैदा करने, शांति भंग करने और दंगों की आशंकाओं को देखते हुए धारा 144 को लागू की गई है।