कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ED ने फिर भेजा CM केजरीवाल को समन

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आरयू वेब टीम। दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने रविवार को सीएम अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। ये नौवीं बार है, जब प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक को समन भेजा है। ईडी के तरफ से भेजे गए नोटिस में लिखित रूप में कहा गया है कि सीएम केजरीवाल आगामी 21 मार्च को ईडी के ऑफिस आकर जांच में जरूरी पूछताछ में मदद करें।

ईडी ने सीएम केजरीवाल को ये नोटिस तब भेजा, जब कल ही राउज एवेन्यू कोर्ट के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत दे दिया गया। दरअसल शनिवार को सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश हुए थे। एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा ​​ने केजरीवाल को जमानत दे दी और कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 174 जमानती है और दोनों शिकायत मामलों में प्रत्येक को ₹15,000 हजार देने का निर्देश दिया। अदालत ने ईडी को शिकायतों से संबंधित दस्तावेज केजरीवाल को सौंपने का भी निर्देश दिया।

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केजरीवाल ने गुरुवार को ईडी द्वारा जारी किए गए हर एक नोटिस का जवाब दिया, लेकिन उनके द्वारा प्रदान किए गए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होने के कारणों को जानने के बावजूद, केंद्रीय जांच एजेंसी ने रोकथाम की धारा 50 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट साइक्लोस्टाइल नोटिस जारी करना जारी रखा।  दिल्ली के सीएम ने गुरुवार को केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जारी समन का पालन नहीं करने के लिए ईडी की शिकायतों पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देते हुए सेशन कोर्ट का रुख किया था।

ईडी ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष दो शिकायत दायर की हैं, जिसमें मामले में उन्हें जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई है।

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