बड़ी खबर: UP में सिर्फ रविवार को बंद रहेगा बाजार, बाकी दिन 12 घंटे खुल सकेंगी दुकानें, सीएम योगी ने जारी किए निर्देश

वी‍केंड लॉकडाउन व्‍यवस्‍था
फाइल फोटो।

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। अनलॉक फोर के पहले ही दिन मंगलवार को योगी सरकार ने दो दिनों के वी‍केंड लॉकडाउन व्‍यवस्‍था को समाप्‍त करने कि घोषणा की है। अब साप्‍ताह में एक दिन ही बाजार व दुकानें बंद रहेंगी। बाकि दिनों में सुबह नौ से रात नौ बजे तक व्‍यवस्‍था आम दिनों की तरह सुचारू रूप से चलतीं रहेंगी। अब साप्ताहिक बंदी सिर्फ रविवार को रहेगी। ऐसे में अब शनिवार को भी बाजार खुलेंगे और एक तरह से वीकेंड लॉकडाउन खत्म हो गया।

योगी आदित्‍यनाथ ने कहा कि बाजार सुबह नौ बजे से रात्रि नौ बजे तक खुलें, प्रदेश में बाजारों की साप्ताहिक बंदी रविवार को निर्धारित की जाए। शनिवार रात 12 बजे से रविवार रात 12 बजे तक पूरी तरह से बंदी रहेगी। यह बातें सीएम ने आज टीम इलेवन की बैठक अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कहीं।

साथ ही लखनऊ में सबसे अधिक कोरोना संक्रमितों के निकलने पर सीएम योगी ने कहा है कि लखनऊ में विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक टीम गठित की जाए, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जनता की स्वास्थ्य सम्बन्धी दिक्कतों को दूर करने में परामर्श प्रदान करे। उन्होंने संपर्क का पता लगाने, निगरानी तथा घर घर सर्वेक्षण के काम को तेजी से संचालित करने के निर्देश भी दिए हैं।

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सीएम ने बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि समस्त जिलाधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुबह कोविड चिकित्सालय में तथा शाम को इंटीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कंट्रोल केंद्र में नियमित रूप से बैठक कर कार्यों की समीक्षा करें तथा आगे की रणनीति बनाएं। साथ ही पुलिस की गश्त बढ़ाने के निर्देश उच्‍चाधिकारियों को आज टीम इलेवन की बैठक में दिए हैं।

प्रतिदिन कराएं डेढ़ लाख टेस्‍ट 

वहीं आज एक बार फिर टेस्‍ट की संख्‍या बढ़ाने की बात करते हुए सीएम ने कहा है कि यूपी में कोविड-19 परीक्षण क्षमता को शीघ्र बढ़ाकर डेढ़ लाख टेस्ट प्रतिदिन किए जाए। साथ ही जब तक कोविड-19 की कोई कारगर दवा या वैक्सीन विकसित नहीं हो जाती, है तब तक अधिक से अधिक टेस्टिंग ही इसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए टेस्टिंग कार्य में वृद्धि के प्रयास लगातार जारी रखे जाएं।

अनलॉक फोर के लिए जारी हुए थे ये निर्देश-

यूपी में ये सब फिलहाल बंद रहेंगे

सभी सिनेमाहाल, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार तथा इस  प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे। राज्यों के बीच व राज्य के अंदर व्यक्तियों व माल के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए ही उन्हें घर से निकलने की अनुमति होगी।

स्कूल कालेज बंद लेकिन कुछ गतिविधियों की छूट

सभी स्कूल-कालेज व कोचिंग संस्थान 30 सितम्बर तक बंद रहेंगे। 21 सितम्बर से कन्टेनमेंट जोन के बाहर के  क्षेत्र में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल-कालेज जा सकेंगे। स्कूलों में 50 प्रतिशत  शिक्षक व कर्मचारियों को आनलाइन परामर्श के लिए बुलाया जा सकता है।  कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थानों, आईटीआई, कौशल विकास निगम या कौशल विकास मिशन में पंजीकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या व्यावसायिक प्रशिक्षण की अनुमति होगी।

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इसके अलावा पैसेंजर ट्रेनों से आवागमन, घरेलू हवाई यात्राएं व विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को छूट होगी। ओपेन एयर थिएटर 21 सितम्बर से खोले जा सकेंगे। व्यक्तियों और माल के अंतरराज्यीय आवागमन पर कोई रोक नहीं रहेगी।

कन्टेंनमेंट जोन में होगी सख्ती

कन्टेनमेंट जोन में सघन कान्टैक्ट ट्रेसिंग तथा हाउस टू हाउस सर्विलांस होगा। केवल चिकित्सीय आपाताकालीन स्थिति व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति न अंदर आ सकेगा, न बाहर जा सकेगा।