आरयू ब्यूरो, लखनऊ। यूपी में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। जिसके बाद रविवार को योगी सरकार ने लॉकडाउन की अवधी 17 मई सुबह सात बजे तक बढ़ा दिया है। इस दौरान पहले की तरह ही सभी पाबंदियां लागू रहेंगी। आवश्यक सेवाओं को छूट मिलती रहेगी। बेवजह घूमने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। दरअसल, पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद उपजे संक्रमण के खतरे को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।
रविवार को यूपी के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने जानकारी देते हुए बताया कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू 17 मई तक बढ़ाया गया है। राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालयों में कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक समय में 33 फीसदी तक ही कर्मियों के रहने की व्यवस्था लागू की है। इसके साथ ही अस्वस्थ होने वाले कर्मियों को घर से काम करने की सुविधा दे दी गई है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।
शासनादेश में कहा गया है कि सरकारी कार्यालयों में 50 फीसदी कार्मिकों को कार्यालय आकर और 50 फीसदी को घर से काम करने की सुविधा दी है। नई व्यवस्था के मुताबिक 50 फीसदी कार्मिक कार्यालय में आएंगे तो जरूर, लेकिन एक समय में 33 फीसदी तक ही कार्मिकों की उपस्थित रहेगी।
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इसके अलावा शारीरिक रूप से दिव्यांग कार्मिकों व गर्भवती महिलाओं को घर से काम करने की सुविधा दी गई है। अब वे कार्मिक जो अस्वस्थ हो गए हैं वे घर से ही काम करेंगे। मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को भेजे निर्देश में कहा है कि शेष व्यवस्था पूर्व के शासनादेश के आधार पर ही रहेगा। इस आदेश के आधार पर ही कार्यालयों का काम कराया जाएगा, जिससे संक्रमण की संभावना को कम किया जा सके
गौरतलब है कि प्रदेश में 30 अप्रैल से कर्फ्यू लागू है। शुरू में इसे तीन मई तक लागू रहना था, लेकिन बाद में इसकी अवधि छह मई तक बढ़ा दी गई थी। बाद में इसे और विस्तार देते हुए दस मई तक कर दिया गया था और जिसे अब बढ़ाकर 17 मई किया गया है।