अखिलेश यादव को हाई कोर्ट से मिली राहत, निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाई रोक

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आरयू ब्यूरो, लखनऊ/प्रयागराज। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने नोएडा के दादरी थाने में अखिलेश यादव के खिलाफ दर्ज अपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। फरवरी 2022 में अखिलेश यादव समेत अन्य के खिलाफ इस थाने में एफआइआर दर्ज की गई थी।

दरअसल अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पर आरोप है कि इन्होंने वर्ष 2022 में आचार संहिता और कोविड नियमों का उल्लंघन किया। इनके खिलाफ ग्रेटर नोएडा के दादरी पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोप पत्र और निचली अदालत में हुई संपूर्ण कार्यवाही को चुनौती देते हुए अखिलेश यादव और अन्य द्वारा एक याचिका दायर की गई थी। न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने आपराधिक मुकदमे पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार के वकील को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि तीन फरवरी, 2024 तय की गई।

यह भी पढ़ें- विधानसभा में अखिलेश का योगी सरकार पर हमला, भूखे मर रहें गोवंश, अधिकारी-नेता खा जा रहें चारा

अखिलेश यादव की याचिका में निचली अदालत में चल रही प्रोसिडिंग्स और चार्जशीट रद्द किए जाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद अखिलेश के खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे पर 22 जनवरी तक के लिए रोक लग गई है।

ग्रेटर नोएडा में पिछले साल दर्ज हुई एफआइआर के मामले में अखिलेश ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका दाखिल कर अखिलेश ने चार्जशीट को चुनौती दी थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चार्जशीट और आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

यह भी पढ़ें- एक ही परिवार के सात सदस्‍यों की हत्‍या के मामले में माफिया बृजेश सिंह को हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत, 37 साल पुराने हत्याकांड में किया बरी