अयोध्या मामले में जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट

आरयू वेब टीम। 

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद पर जल्‍द सुनवाई वाली अखिल भारतीय हिंदू महासभा की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर जल्‍द सुनवाई से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इस मामले की तेजी से सुनवाई करने के लिए अपील की गई थी।

इस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का कहना है कि उन्‍होंने पहले ही मामले में तारीख दी हुई है। गौरतलब है कि इस मुद्दे पर 29 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने जनवरी, 2019 में अगली सुनवाई की तारीख दी थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाने से संत समाज में काफी रोष था।

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यहां बता दें कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने कोर्ट में राम मंदिर पर जल्द सुनवाई की याचिका दायर की थी। जिस पर फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हिंदू महासभा की याचिका को खारिज कर दिया।

वहीं पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि विवाद पर महज तीन मिनट में मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2019 तक टाल दी थी। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने की थी।

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पहले इस मामले की सुनवाई चीफ़ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नज़ीर की पीठ कर रही थी। मामले की सुनवाई किस तारीख से शुरू होगी, इसका फैसला भी जनवरी में ही होगा। सुनवाई हर रोज होगी या नहीं, इस पर भी अभी निर्णय नहीं हुआ है।

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