आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, बेटे को भी मिली जमानत

आजम खान
फाइल फोटो।

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता व सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। एक आपराधिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया है। मंगलवार को एक अंतरिम आदेश में सपा नेता और बेटे की जमानत को मंजूरी दे दी है। दोपहर में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आजम खान के मामले को संज्ञान में लिया। आरटीआइ कार्यकर्ता ने आयोग में आजम खान का हवाला देते हुए कहा कि उनके साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है।

बताया जा रहा है कि ये आदेश चार हफ्ते यानी एक महीने के बाद लागू किया जाएगा। इसी बीच यूपी के निचली अदालत में शिकायतकर्ता अपना बयान दर्ज कराएगा। बता दें कि अब्दुल्ला खान के ऊपर और भी कई केस दर्ज हैं। ऐसे में उनकी रिहाई होना मुश्किल है। वहीं, आजम खान की रिहाई को लेकर प्रदेश सरकार राजी नहीं है। ऐसे में सरकार की तरफ से आपत्ति जताई जा रही है। कोर्ट का सवाल है कि क्या इस केस में अभी भी कस्टडी चाहिए? इसपर सरकार के वकील एसवी राजू का कहना है कि आजम पर अभी कई बड़े केसेस में एफआइआर दर्ज है।

यह भी पढ़ें- फिर बिगड़ी आजम खान की तबीयत, जेल से मेदांता में किए गए भर्ती

दूसरी तरफ सपा नेता आजम खान के वकील कपिल सिब्बल का कहना है कि 280/2019 एफआइआर केस में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। वकील ने कहा कि सरकार ने पासपोर्ट और पैन कार्ड मामले में दो अलग-अलग केस दर्ज किए हैं, जबकि इस केस की मुख्य प्राथमिकी में आजम खान को जमानत मिल चुकी है।

आरटीआइ एक्टिविस्ट दानिश खान ने आजम खान और उनके परिवार को लेकर सरकार द्वारा दर्ज कराये गए मुकदमों और अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए मानवाधिकार आयोग से शिकायत की थी। साथ ही कहा था कि भाजपा सरकार आजम खां की जौहर यूनीवर्सिटी को तोड़ने और बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। आयोग ने मामले को पंजीकृत किया है।

यह भी पढ़ें- आजम खान ने जीती कोरोना से जंग, पुलिस ने मेदांता से डिस्‍चार्ज करा बेटे समेत जेल में किया शिफ्ट

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को एक दिन में दो बड़ी राहत मिली है। सुबह सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम को पैन कार्ड फर्जीवाड़े मामले में जमानत दे दी। दोपहर में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आजम खान के मामले को संज्ञान में ले लिया। आरटीआइ कार्यकर्ता ने आयोग में आजम खान का हवाला देते हुए कहा कि उनके साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है।

आजम खान को 75 मामलों में मिल चुकी है जमानत

गौरतलब है कि आजम पर 104 मुकदमे अलग-अलग मामलों में दर्ज हैं, जिनमें से 81 मामलों में पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली है। 75 मामलों में जमानत मिल चुकी है। 23 अन्य मामलों की जांच जारी है। आजम पर जमीन कब्जाने, शत्रु सम्पत्ति पर कब्जा करने, फर्जी दस्तावेज बनाने, चोरी, लूट, पशु चुराने आदि के 104 मामले दर्ज थे। आजम पर रामपुर के बाहर भी 4 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इनमें मुरादाबाद, फिरोजाबाद भी शामिल हैं। मुरादाबाद के दोनों मुकदमों में चार्जशीट लग चुकी है।