आरयू वेब टीम। महाराष्ट्र के नासिक जिले में हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी है। अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर इसकी अनुमति नहीं होगी। मस्जिद के सौ मीटर के दायरे में इसकी इजाजत नहीं होगी। इस आदेश का उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।
नासिक के पुलिस कमिश्नर के आदेश के मुताबिक अजान से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक हनुमान चालीसा का पाठ नहीं बजाया जाएगा। इसके अलावा पुलिस ने बताया है कि मस्जिद से सौ मीटर दूर तक हनुमान चालीसा का पाठ नहीं होगा। पुलिस ने कहा है कि इस फैसले का मकसद सौहार्द को बढ़ाना है, जिससे किसी भी प्रकार के टकराव की स्थिति ना बने।
नासिक पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने कहा कि हनुमान चालिसा या भजन बजाने के लिए इजाजत लेनी होगी। अजान से 15 मिनट पहले या बाद में इसकी इजाजत नहीं मिलेगी। कमिश्नर ने कहा है कि तीन मई तक यानी ईद तक सभी धार्मिक स्थलों को लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए इजाजत लेनी होगी। तीन मई के बाद अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
यह भी पढ़ें- दिल्ली दंगे को संजय राउत ने बताया प्रायोजित, कहा, राजनीतिक फायदे के लिए खराब किया जा रहा देश का माहौल, PM इस पर करें मन की बात
इसके साथ ही मुंबई पुलिस ने कहा है कि राज्य में सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाली पोस्टों पर नजर रखने के लिए ‘सोशल मीडिया लैब’ को सक्रिय किया गया है। अब तक ऐसे 3000 पोस्ट डिलीट किए जा चुके हैं।
महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल का कहना है कि हमने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखी है। राज्य में शांति भंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुंबई पुलिस आयुक्त के साथ राज्य के डीजीपी सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर दिशा-निर्देश तैयार करेंगे। अगले एक-दो दिनों में ये दिशा-निर्देश जारी होंगे।