बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपित धीरेंद्र सिंह की 48 घंटे कि पुलिस रिमांड मंजूर

बलिया गोलीकांड
फाइल फोटो।

आरयू संवाददाता बलिया। बलिया में हुए गोलीकांड के मुख्‍य आ‍रोपित धीरेंद्र सिंह को सीजेएम कोर्ट ने बुधवार को दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। धीरेंद्र सिंह 48 घंटे बलिया पुलिस की कस्टडी में रहेगा।

गौरतलब है कि पुलिस ने कोर्ट में अपील की थी कि मामले में अभी तक घटना में प्रयुक्त असलहा बरामद नहीं हुआ है। इसकी बरामदगी और अन्य पूछताछ के लिए धीरेंद्र सिंह की कस्टडी रिमांड जरूरी है। कोर्ट ने धीरेंद्र को 22 अक्टूबर सुबह दस बजे से 24 अक्टूबर सुबह दस बजे तक 48 घंटे के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है।

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बताते चलें कि बलिया के दुर्जनपुर गांव में 15 अक्टूबर को कोटे की दुकान के आवंटन के लिए आयोजित की गई खुली बैठक में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में एसटीएफ ने 18 अक्टूबर को मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह को लखनऊ से गिरफ्तार किया था।

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जिसके बाद 19 अक्टूबर को सीजेएम कोर्ट में धीरेंद्र सिंह को पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। कोर्ट में पुलिस ने रिमांड नहीं मांगी था। मुख्य आरोपी को बलिया जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। पुलिस रिमांड नहीं मांगने को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे।

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