बलिया के चकबंदी अधिकारी समेत चार निलंबित, चकबंदीकर्ता व दो लेखपाल पर FIR भी दर्ज

चकबंदी अधिकारी

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मऊ में तैनाती के दौरान चकबंदी कार्य में की गई अनियमितता के लिए बलिया के चकबंदी अधिकारी जगदीश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में विभाग के तीन अन्य कार्मिकों को भी निलंबित किया गया है। चकबंदी आयुक्त जीएस नवीन कुमार ने बताया कि मामला मऊ जिले की मोहम्मदाबाद गोहना तहसील, परगना चिरैयाकोट के ग्राम सरसेना से जुड़ा है। इस मामले से संबंधित शिकायती पत्र प्राप्त होने पर ग्राम के अंतिम अभिलेख में की गई अनियमितताओं की जांच निदेशालय स्तर से गठित समिति से करायी गई।

समिति की जांच रिपोर्ट से पता चला कि तत्कालीन चकबंदी अधिकारी जगदीश कुमार ने 30 जून 2016 को आदेश पारित कर खेल कूद के मैदान के लिए भूमि सुरक्षित कर खातेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया तथा आरक्षण बिना चकबंदी समिति के प्रस्ताव के तथा बिना ग्राम सभा को नोटिस दिए पारित किया गया। चकबंदी आयुक्त ने बताया कि इस प्रकरण में तत्कालीन चकबंदी अधिकारी जगदीश कुमार संप्रति चकबंदी अधिकारी बलिया को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक जांच प्रारंभ की गई है।

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साथ ही, गांव के अंतिम भूचित्र में गाटा संख्या-1278, 1275 व 1279 की आकृति कूटरचित तरीके व त्रुटिपूर्ण ढंग से बना के शिकायतकर्ता को क्षति तथा अन्य खातेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने के दोषी तत्कालीन चकबंदीकर्ता इन्द्रजीत यादव तथा चकबंदी लेखपाल प्रमोद कुमार पांडेय व यशवन्त सिंह को निलंबित किया गया है।

इन तीनों के विरुद्ध अनुशासनिक जांच शुरू करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। इन्द्रजीत यादव अभी संत कबीर नगर में तैनात थे। चकबंदी आयुक्त ने बताया कि अंतिम अभिलेख/भूचित्र में की गई त्रुटि को दुरुस्त करने के लिए जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबंदी को पत्र लिखा गया है।

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