बेसिक शिक्षा विभाग का वित्‍त एवं लेखाधिकारी हुआ निलंबित, पत्‍नी ने ही लगाए थे गंभीर आरोप, जांच शुरू

हरेश कुमार सोलंकी

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। पत्‍नी द्वारा गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के वित्‍त एवं लेखाधिकारी हरेश कुमार सोलंकी को निलंबित कर दिया गया है। गुरुवार को इस बात की जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश के सचिव वित्‍त संजय कुमार ने बताया कि वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग, गौतमबुद्ध नगर हरेश कुमार सोलंकी के विरूद्ध गंभीर प्रकृति के आरोपों के प्रथम दृष्टया दोष सिद्व पाये जाने पर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-4 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

साथ ही उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए पूनम मिश्रा, मुख्य भुगतान एवं लेखाधिकारी, यूपी भवन, नई दिल्ली को जांच अधिकारी नामित किया गया है। जांच के बाद विभागीय स्‍तर पर पूनम मिश्रा रिपोर्ट देंगी। वहीं निलंबन अवधि में हरेश कुमार सोलंकी को कार्यालय अपर निदेशक, कोषागार, आजमगढ मंडल से सम्बद्ध किया गया है।

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संजय कुमार ने बताया कि हरेश सोलंकी पर उनकी ही पत्‍नी नमिता चौधरी ने शिकायती पत्र देते हुए दहेज लिए जाने तथा घरेलू हिंसा करने, जान से मारने की धमकी देने, शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न करने समेत अन्‍य गंभीर आरोप लगाए गए थे।

पत्‍नी ने इस मामले में हरेश सोलंकी के अलावा पांच अन्‍य आरोपितों के खिलाफ थाना सासनी गेट, जनपद अलीगढ़ में मुकदमा भी पूर्व में दर्ज कराया गया था। जिसकी विवेचना में आरोप प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र 15 फरवरी को दाखिल किया गया था।

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वर्तमान में प्रश्‍नगत वाद न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय, एसीजेएम कोर्ट, संख्या-2, अलीगढ़ के समक्ष घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत योजित किया गया है।