रेलवे की नई सुविधा, आपके टिकट पर अब रिश्‍तेदार कर सकेंगे ट्रेन में सफर, इन नियमों के साथ 24 घंटे पहले करना होगा अप्लाई

दूसरे के टिकट पर यात्रा
प्रतीकात्मक फोटो।

आरयू वेब टीम। भारतीय रेलवे में रिजर्वेशन लेने के बावजूद कई बार हम यात्रा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जब अपने स्थान पर परिवार के किसी सदस्य को भेजना होता है तो हमें दोबारा टिकट करवाना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप अब अपने टिकट पर किसी और को यात्रा पर भेज सकते हैं। इसके लिए आपको टिकट कैंसल कराने की भी जरूरत नहीं होगी।

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ये टिकट केवल परिवार के सदस्यों के साथ ही शेयर किया जा सकता है। माता-पिता, भाई-बहन, भाई, बेटा-बेटी, पति-पत्नी को ही यह टिकट ट्रांसफर किया जा सकता है। इस सेवा का लाभ लेने के लिए यात्रियों को ट्रेन खुलने से कम से कम 24 घंटे पहले अप्लाई करना होगा। टिकट ट्रांसफर का लाभ प्रति व्यक्ति केवल एक बार ही लिया जा सकता है।

अगर किसी व्यक्ति ने पहले ही किसी को टिकट ट्रांसफर कर दिया है। तो वह दूसरी बार इस सेवा का लाभ नहीं ले सकता है। टिकट ट्रांसफर के लिए रेलवे को कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने होंगे। जैसे यात्रा करने वाले दोनों यात्रियों के आईडी कार्ड, ब्लड रिलेशन कॉपी इत्यादि पीआरएस काउंटर पर जमा करना होगा।

ऐसे ट्रांसफर करें टिकट?

– टिकट ट्रांसफर करने के लिए पहले इसका प्रिंट निकाल लें।

– जिस व्यक्ति के नाम पर टिकट ट्रांसफर करना है, उसका आधार कार्ड, वोटर कार्ड लें।

– इन सभी दस्तावेजों को नजदीकी रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन टिकट काउंटर पर लेकर जाएं।

– इसके बाद काउंटर से टिकट ट्रांसफर कराने के लिए एप्लीकेशन भरें।

– सरकारी कर्मचारियों को शेड्यूल ट्रेन के शुरू होने से 24 घंटे पहले आपको टिकट ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट देना होगा।

– किसी शादी समारोह, उत्सव, व्यक्तिगत मामलों में टिकट ट्रांसफर के लिए ट्रेन खुलने के 48 घंटे पहले रिक्वेस्ट करना होगा।

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