CBI विवाद: नागेश्‍वर राव के खिलाफ सुनवाई से CJI व जस्टिस सीकरी के बाद एनवी रमण ने भी खुद को किया अलग

अवमानना
एम नागेश्वनर राव (फाइल फोटो।)

आरयू वेब टीम। 

सीबीआइ के अंतरिम निदेशक एम. नागेश्‍वर राव की नियुक्ति के खिलाफ याचिका की सुनवाई से अब जस्टिस एनवी रमण ने खुद को अलग कर लिया है। न्यायमूर्ति रमण ने मामले पर सुनवाई से खुद को अलग करते हुए कहा कि वह एम. नागेश्‍वर की बेटी की शादी में शामिल हुए थे। इससे पहले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एके सीकरी भी खुद को इस केस की सुनवाई से अलग कर चुके हैं।

मामला सुनवाई के लिए आया था, तभी न्यायमूर्ति सीकरी ने गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्‍ता दुष्यंत दवे को बताया कि वह इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहते और खुद को इससे अलग कर रहे हैं। उन्होंने कहा था आप मेरी स्थिति समझते हैं, मैं इस मामले पर सुनवाई नहीं कर सकता। अब ये मामला एक नई बेंच को ट्रांसफर किया जाएगा।

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बता दें, सीबीआइ के अंतरिम निदेशक के रूप में एम. नागेश्‍वर राव की नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। गैर सरकारी संगठन ‘कामन कॉज’ ने सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में एम. नागेश्‍वर राव की नियुक्ति निरस्त करने का आग्रह किया गया था।

प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर इस याचिका में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून- 1946 की धारा चार ए के तहत लोकपाल और लोकायुक्त कानून, 2013 में किए गए संशोधन में प्रतिपादित प्रक्रिया के अनुसार केंद्र को जांच एजेंसी का नियमित निदेशक नियुक्त करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।

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नागेश्‍वर राव की नियुक्ति उच्चाधिकार प्राप्त चयन समिति की सिफारिश के आधार पर नहीं की गई है। याचिका के मुताबिक वास्तव में नागेश्‍वर राव की नियुक्ति के मामले में इस समिति को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया है और इस तरह से यह नियुक्ति गैरकानूनी तथा कानून में प्रतिपादित प्रक्रिया के विपरीत है। इसके अलावा आठ जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के आदेश को रद्द कर दिया था।

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