आरयू ब्यूरो,
वाराणसी। पूर्वांचल के बाहुबाली विधायक मुख्तार अंसारी और उनके समर्थकों के लिए आज का दिन काफी राहत भरा रहा। आठ साल पहले मऊ जिलें में हुए चर्चित ठेकेदार मन्ना सिंह व उनके साथी राजेश राय की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुख्तार अंसारी समेत आठ आरोपितों को बरी कर दिया है। वहीं तीन को दोषी करार करते देते हुए आजीवन कारावास के साथ ही 96-96 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है।
इस मामले में मऊ से बसपा के विधायक मुख्तार अंसारी समेत हनुमान पाण्डेय, उमेश सिंह, अनुज कन्नौजिया, उपेन्द्र सिंह उर्फ कल्लू पंकज सिंह, संतोष सिंह, रजनीश सिंह को बरी कर दिया। जबकि अमरेश कन्नौजिया, अरविंद यादव, जामवंत उर्फ राजू को आजीवन कारावास के साथ-साथ अर्थदण्ड का फैसला सुनाया।
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फैसले सुनाए जाने के दौरान मुख्तार अंसारी को छोड़कर अन्य सभी आरोपित कोर्ट में मौजूद रहे। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कोर्ट परिसर व आसपास पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। हर आने-जाने वाले को कड़ी निगरानी से होकर कोर्ट से गुजरना पड़ रहा था।
वहीं फैसला आते ही मुख्तार समर्थकों ने मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। दूसरी ओर मन्ना सिंह के भाई अशोक सिंह ने कहा कि वह इसके खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायलय में अपील करेंगे।
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बताते चलें कि ठेकेदार अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह व इनके साथी राजेश राय की 29 अगस्त 2009 को शहर कोतवाली नरई बांध के पास यूनियन बैंक के समीप बाइक सवारों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। मामले में हरेन्द्र सिंह की तहरीर पर पुलिस ने हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
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