नगर निगम चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक की अवधि बढ़ी, अब 20 दिसंबर को अगली सुनवाई

जनहित याचिका

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अब यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर 20 दिसंबर तक रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार को अनंतिम आरक्षण अधिसूचना के तहत 20 दिसंबर तक अंतिम आदेश जारी नहीं करने का भी आदेश दिया है। अन्य पिछड़ा वर्ग को उचित आरक्षण का लाभ देने और सीटों के रोटेशन के मुद्दे पर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह आदेश दिया।

इससे पहले कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से पूरी जानकारी भी मांगी थी। बुधवार को सुनवाई के दौरान सरकार से जवाब पेश करने के लिए तीन दिन का समय देने का अनुरोध किया गया। जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने पहले लगाई गई अंतरिम रोक को 20 दिसंबर तक बढ़ा दिया और मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर तय की।

न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ ने रायबरेली निवासी समाजसेवी वैभव पांडेय द्वारा दायर जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। इसमें पिछड़े वर्ग को उचित आरक्षण का लाभ देने और स्थानीय निकाय चुनाव में सीटों के रोटेशन का मुद्दा उठाया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत जब तक राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकताएं पूरी नहीं कर लेती तब तक ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। राज्य सरकार ने ऐसा कोई परीक्षण नहीं किया जो सुप्रीम कोर्ट की नजीर का पूरी तरह उल्लंघन है।

साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि सरकार ने इस औपचारिकता को पूरा किए बिना पिछले पांच दिसंबर को एक अनंतिम आरक्षण अधिसूचना जारी कर दी। इससे साफ है कि राज्य सरकार ओबीसी को आरक्षण देने जा रही है। साथ ही यह अनुरोध किया है कि सीटों का रोटेशन भी नियमानुसार किया जाए। याचिकाकर्ता ने आग्रह किया कि इन कमियों को दूर कर ही चुनाव की अधिसूचना जारी की जाए।

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दूसरी ओर, सरकारी वकील ने ये कहते हुए याचिका का विरोध किया कि सरकार की पांच दिसंबर की अधिसूचना सिर्फ एक मसौदा आदेश था। जिस पर शासन से आपत्ति मांगी गई है। ऐसे में पीड़ित याचिकाकर्ता व अन्य लोग इस पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसलिए यह याचिका समय से पहले दायर की गई है। इस पर कोर्ट ने सोमवार को याचिका की सुनवाई को स्वीकार करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को बुधवार तक चुनाव अधिसूचना जारी नहीं करने का निर्देश दिया था। साथ ही राज्य सरकार को पांच दिसंबर की अधिसूचना के तहत जारी मसौदा आदेश के आधार पर अंतिम आदेश बुधवार तक जारी नहीं करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने इस अंतरिम रोक के आदेश को अब 20 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है।

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