आरयू वेब टीम। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना खत्म करने का फैसला किया। वर्तमान में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना है। सूत्रों ने बताया कि जुर्माना वापस लेने का फैसला गुरुवार को डीडीएमए की बैठक के दौरान लिया गया। हालांकि, प्राधिकरण एक एडवाइजरी जारी कर लोगों को भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने के लिए कहा जा सकता है।
डीडीएमए के सूत्रों ने कहा, “जुर्माने को वापस लेने का मतलब यह नहीं है कि लोगों को मास्क का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए, कोविड-उपयुक्त व्यवहार का पालन किया जाना चाहिए।” बता दें कि इससे पहले फरवरी के अंतिम सप्ताह में निजी वाहनों में मास्क नहीं पहनने पर जुर्मना नहीं लेने का फैसला किया गया था। डीडीएमए ने मास्क नहीं पहनने पर पर जुर्माना के फैसले को वापस ले लिया है।
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बता दें कि कोरोना की सामान्य होती स्थिति के बीच गुरुवार को डीडीएमए की बैठक हुई। उपराज्यपाल और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए फैसले से लोगों को बड़ी राहत है। बैठक में कोरोना महामारी की वर्तमान स्थिति पर चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।