दिल्ली HC ने दी मनीष सिसोदिया को पत्‍नी व परिवार से मिलने की इजाजत

दिल्ली उच्च न्यायालय

आरयू वेब टीम। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्‍नी से मिलने की अनुमति दे दी, लेकिन पुलिस हिरासत में। हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक सिसोदिया अपनी पत्नी से शनिवार सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक मिल सकते हैं। इस दौरान सिसोदिया को किसी भी तरह से मीडिया से बातचीत नहीं करने और अपने परिवार के अलावा किसी और से न मिलने का निर्देश दिया गया है।

साथ ही सिसोदिया को सेल फोन और इंटरनेट से दूर रहने का निर्देश दिया है। इस संबंध में न्यायमूर्ति डी.के. शर्मा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से अंतरिम जमानत मामले पर स्थिति रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है और जमानत याचिका के साथ-साथ अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायाधीश ने कहा, सीबीआइ मामले में अंतरिम जमानत याचिका को मैं चार जुलाई को सूचीबद्ध करूंगा।

सुनवाई के दौरान ईडी ने सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने का विरोध किया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने तर्क दिया कि सिसोदिया पुलिस सुरक्षा में अपनी पत्‍नी से मिल सकते हैं। उन्होंने कहा मंत्री के रूप में 18 विभागों को संभाला और उनके पास अपनी पत्नी से मिलने का समय नहीं था। अब वह जमानत पाने के लिए ये आधार बना रहे हैं।

यह भी पढ़ें- नहीं मिली मनीष सिसोदिया को राहत, आबकारी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

एएसजी ने यह भी कहा कि सिसोदिया ने कुछ दिन पहले ही अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली थी और अब उन्होंने फिर से इसी तरह की याचिका दायर की है। एएसजी ने कहा, चार दिन पहले, उन्होंने याचिका वापस ले ली। अब वे फिर से वापस आ गए हैं। उनकी पत्नी की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

गौरतलब है कि सिसोदिया ने सीबीआइ और ईडी दोनों मामलों में अपने वकील के माध्यम से अंतरिम जमानत याचिका दायर की, जिसमें उनकी पत्नी की मेडिकल कंडीशन को जमानत का आधार बताया गया।

यह भी पढ़ें-  प्रधानमंत्री का कम पढ़ा-लिखा होना देश के लिए खतरनाक, सिसोदिया ने जेल से लिखा जनता के नाम लेटर