आरयू ब्यूरो, लखनऊ। देश भर में एक अगस्त को मनाई जाने वाली ईद-उल-अजहा (बकरीद) के लिए उत्तर प्रदेश में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने बुधवार को विस्तृत रुप से गाइडलाइन जारी करते हुए मातहतों को बकरीद व सावन के अंतिम सोमवार के लिए खास सावधानी बरतने के साथ ही कई निर्देश दिए हैं।
डीजीपी ने पुलिस कमिश्नर लखनऊ व नोएडा के अलावा यूपी के सभी 75 जिलों के पुलिस कप्तानों को निर्देश दिया है कि बकरीद का त्योहार घर पर ही मनाने के साथ ही सामूहिक नमाज नहीं पढ़ने के लिए धर्मगुरूओं द्वारा लोगों को प्रेरित कराया जाए।
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गाइडलाइन में पुलिस कप्तानों से यह भी कहा गया है कि कही भी खुले में कुर्बानी न होने दी जाए साथ ही गैर मुस्लिम इलाकों में खुले में मांस नहीं ले जाने दिया जाए।
– पुलिस द्वारा वाहनों पर लाउडस्पीकर के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु लोगों को जागरुक किया जाए।
– सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों जैसे- फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एवं वाट्सएप पर कड़ी नजर रखी जाए। भ्रामक सूचना प्रसारित होने पर विधिक कार्रवाई करते हुए प्रभावी खंडन किया जाए।
– थानाध्यक्ष व क्षेत्राधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि वह छोटी से छोटी घटना को गंभीरता से लेते हुए समुचित व त्वरित रिस्पांस करें।
– मिश्रित आबादी एवं संवेदनशील क्षेत्रों की ड्रोन कैमरा के माध्यम से निगरानी की जाए।
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डीजीपी द्वारा जारी की गयी बकरीद की गाइडलाइन-