आरयू वेब टीम। देशभर में कहर बरपा रहे कोरोना वायरस झारखंड में भी तेजी से लोगों को अपनी चपेट ले रहा है। वहीं कोरोना वायरस को लेकर बनाए गए नियमों की अनदेखी और लापरवाही को देखते हुए झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। झारखंड सरकार ने नियमों की अनदेखी करने वाले, मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को एक लाख जुर्माना और दो साल की जेल का प्रावधान किया है।
झारखंड कैबिनेट ने गुरुवार को संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 पारित किया। इस अध्यादेश के मुताबिक राज्य के अंदर सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने और मास्क नहीं पहनने वालों पर एक लाख जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा अध्यादेश में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है या फिर मास्क नहीं पहनता है तो उसे दो साल जेल भी हो सकता है।
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हालांकि राज्य में नियमों के उल्लंघनकर्ताओं को रोकने के लिए सड़कों पर कोई चेकिंग नहीं देखी गई, राजधानी रांची में भी लोग बिना मास्क के खुले में घूमते नजर आ रहे हैं।
दरअसल झारखंड में प्रवासी मजदूरों के लौटने और लोगों की लापरवाही से राज्य में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। इस कारण सरकार को कुछ बड़े निर्णय लेने पड़े। इसमें एक निर्णय यह भी है कि अब राज्य के बैंकट हॉल का प्रयोग आइसोलेशन वार्ड के तौर पर किया जाएगा।
बता दें कि झारखंड में कोरोना वायरस के कुल मरीजों की संख्या 6468 हो गई है। जिसमें से 64 लोगों की इस वायरस से मौत हो गई, जबकि राहत की खबर है कि 3024 मरीज इलाज के बाद ठीक होकर घर लौट चुके हैं। फिलहाल राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 3397 है।