अदालत ने केजरीवाल समेत AAP नेताओं को दिल्‍ली रेल भवन प्रदर्शन मामले में किया बरी

कोर्ट

आरयू वेब टीम। कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य आम आदमी पार्टी के नेताओं को बड़ी राहत दी है। दिल्ली की विशेष सत्र अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को रेल भवन के पास प्रदर्शन करने के मामले में बरी किया।

दरअसल 20 जनवरी 2014 को दिल्ली के रेल भवन पर इन सभी ने विरोध-प्रदर्शन किया था, जिसके बाद इन पर सीआरपीसी की धारा 144 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। रेल भवन पर सोमनाथ भारती के खिलाफ पुलिस द्वारा केस दर्ज करने के बाद ये धरना प्रदर्शन किया गया था। सोमनाथ भारती ने खिड़की एक्सटेंशन में रात के वक्त कुछ जगहों पर छापामारी की थी। भारती का दावा था कि वहां ड्रग्स जैसे धंधों के साथ-साथ वेश्यावृत्ति जैसे कुछ और गैरकानूनी काम थी चल रहे थे, जिसकी शिकायत वहां के स्थानीय नागरिकों से मिलने पर उन्होंने यह छापा डाला था।

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सोमनाथ भारती का दावा था कि पुलिस ने उन शिकायतों को कुछ करने के बजाय उल्टा सोमनाथ भारती के खिलाफ ही केस रजिस्टर कर लिया। नाइजीरियन मूल की कुछ महिलाओं ने सोमनाथ भारती के खिलाफ दिल्ली पुलिस में एफआइआर दर्ज कराई कि वह जबरन उनके घर में रात में घुसे और उनके साथ बदतमीजी की।

इस एफआइआर के दर्ज होने के बाद ही अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल से जुड़े नेताओं ने रेल भवन पर प्रदर्शन किया था। केजरीवाल के अलावा इस मामले में दिल्ली पुलिस ने मनीष सिसोदिया, राखी बिड़लान और सोमनाथ भारती पर आरोप तय कर दिए थे। वहीं, संजय सिंह और आप के पूर्व नेता आशुतोष को आरोप से बरी कर दिया था।

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