उन्नाव कांड में पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में भी कुलदीप सेंगर दोषी करार

कुलदीप सेंगर
कुलदीप सेंगर। (फाइल फोटो)

आरयू वेब टीम। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में भी दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बुधवार को पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया है। इस मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से चार बरी किए गए हैं। बाकी सात को कोर्ट ने पीड़िता के पिता की कस्टडी में हुई मौत का दोषी माना है।

सजा का ऐलान 12 मार्च को किया जाएगा। धारा 304 और 120-बी में कुलदीप सेंगर को तीस हजारी कोर्ट ने दोषी करार दिया है। मामले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि रेप पीड़िता के पिता को इतनी बुरी तरह से पीटा गया था कि मौत हो गई। मृतक के शरीर पर 18 जख्म थे। इस मामले में आरोपी कॉन्स्टेबल अमीर खान को कोर्ट ने बरी कर दिया है।

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आरोपी शरदवीर सिंह उर्फ गुड्डू सिंह, टिंकू सिंह और सोन को भी कोर्ट ने बरी कर दिया है। बता दें कि दुष्कर्म पीड़िता के पिता की नौ अप्रैल, 2018 को न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी। पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, कामता प्रसाद (सब इंस्पेक्टर), अशोक सिंह भदौरिया (एसएचओ), विनीत मिश्रा उर्फ विनय मिश्रा, बीरेंद्र सिंह उर्फ बउवा सिंह, शशि प्रताप सिंह उर्फ सुमन सिंह और जयदीप सिंह उर्फ अतुल सिंह को इस मामले में दोषी करार दिया गया है।

शैलेंद्र सिंह उर्फ टिंकू सिंह, राम शरण सिंह उर्फ सोनू सिंह, अमीर खान कॉन्स्टेबल और शरदवीर सिंह को इस गैंगरेप पीड़िता के पिता की हत्या के आरोप में बरी कर दिया गया है।

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बता दें कि उन्नाव जिले की बांगरमऊ विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक रहते कुलदीप सेंगर पर गांव में ही रहने वाली किशोर ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। मुकदमे की जांच सीबीआई ने की और हाईकोर्ट से मुकदमा दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में ट्रांसफर होने के बाद वहीं सुनवाई हुई थी। कुलदीप सेंगर के दोषी साबित होने पर 20 दिसंबर 2019 को न्यायाधीश ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा के साथ ही पीड़िता को 25 लाख रुपये देने का आदेश दिया था।

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