उन्नाव रेप मामले में विधायक सेंगर के खिलाफ ‘पॉक्सो’ के तहत आरोप तय, लगीं ये धाराएं

उन्नाव रेप
(फाइल फोटो)

आरयू वेब टीम। उन्नाव रेप केस मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने शुक्रवार को विधाकय कुलदीप सेंगर पर आरोप तय कर दिए। कोर्ट ने कहा कि कुलदीप सेंगर के खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त साक्ष्य है। कोर्ट ने विधायक कुलदीप सेंगर पर आइपीसी की धारा 120बी, 363, 366, 109, 376(आइ) और पॉक्‍सो एक्ट 3-4 के तहत आरोप तय किए हैं।

इससे पहले सीबीआइ ने दिल्ली की एक अदालत को बताया था कि उत्तर-प्रदेश के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता से मारपीट की और राज्य के तीन पुलिस अधिकारियों एवं पांच अन्य के साथ मिलीभगत से उसे हथियार कानून मामले में फंसा दिया था। सीबीआइ के अनुसार घटना तीन अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता और शशि प्रताप सिंह के बीच कहासुनी के बाद हुई।

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वहीं 13 जुलाई 2018 को दायर आरोपपत्र में कहा गया है कि पीड़िता के पिता और उसके सहयोगी अपने गांव माखी लौट रहे थे। उन्होंने शशि प्रताप सिंह से उन्हें गांव तक लिफ्ट देने के लिए कहा। सिंह ने यद्यपि उन्हें लिफ्ट देने से मना कर दिया जिससे दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई।

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इसके बाद सिंह ने अपने सहयोगियों को बुला लिया। जिसके बाद विधायक का भाई अतुल सिंह सेंगर अन्य के साथ मौके पर पहुंचा और पीड़िता के पिता और उसके सहयोगी की पिटायी कर दी। पीड़िता के पिता को उनके द्वारा पुलिस थाने ले जाया गया और उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

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