आरयू ब्यूरो, लखनऊ। सोमवार से 14 दिन के लिए शुरू होने वाले लॉकडाउन थ्री से ठीक पहले रविवार शाम योगी सरकार ने शराब व बीयर के शौकीनों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। सरकार ने उत्तर प्रदेश के ऑरेंज व ग्रीन के अलावा रेड जोन में शामिल सभी जिलों में शराब व बीयर की दुकान कल से खोलने का फैसला किया है। यह दुकानें सुबह दस बजे से लेकर शाम सात बजे तक खोली जा सकेंगीं। समझा जा रहा है कि सरकारी खजाने में हो रहे भारी नुकसान को देखते हुए इस फैसले को लिया गया है।
आज मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में निर्देश देने के साथ ही लॉकडाउन थ्री से जुड़ी पूरी गाइडलाइन जारी कर दी है। लोकभवन में आयोजित प्रेसवार्ता में रविवार शाम अपर मुख्य सचिव, सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कन्टेन्मेंट एरिया यानि कोरोना संक्रमण फैलने के बाद घोषित हॉटस्पॉट से जुड़े एक से तीन किलोमीटर के दायरे को छोड़कर रेड, ऑरेंज एवं ग्रीन जोन में आबकारी विभाग की मात्र एकल दुकानों को सुबह दस बजे से शाम सात बजे तक खोलने की अनुमति दी गयी है।
साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा पान करने पर रोक रहेगी। शराब व बीयर की दुकानों पर लोगों में कम से कम एक दूसरे से छह फिट की दूरी सुनिश्चित की जाएगी और एक समय पर पांच से अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।
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वहीं जानकारी देते हुए अवनीश अवस्थी ने बताया कि लॉकडाउन थ्री के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में यूपी सरकार द्वारा नई गाईडलाईन जारी कर दी गयी है। जारी गाईडलाईन के अनुसार जनपदों को रिस्क प्रोफाइल के आधार पर तीन जोन रेड, ऑरेंज और ग्रीन में बांटा गया है।
भारत सरकार द्वारा कुल एक्टिव केस, केस के दुगुने होने की दर, टेस्टिंग की सीमा और सर्विलांस फीडबैक के अनुसार निर्धारित किये गये जनपदों को रेड जोन में तथा विगत 21 दिनों में कोई भी पुष्ट केस न मिलने वाले जनपदों को ग्रीन जोन में रखा गया है। रेड जोन एवं ग्रीन जोन से बाहर के जनपदों को ऑरेंज जोन में रखा गया है।
अवनीश अवस्थी ने बताया कि जिला प्रशासन रेड या ऑरेज जोन का निर्धारण कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार की समीक्षा के आधार पर कर सकता है।
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अपर मुख्य सचिव सूचना के अनुसार जारी की गयी गाइडलाइन इस प्रकार है-
- चार मई से दो हफ्ते के लिए चिकित्सीय, आपात स्थिति, एयर एम्बुलेंस और गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत सुरक्षा के उद्देश्य हेतु यात्रा को छोड़कर समस्त घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय यात्राएं पूरी तरह निषिद्ध रहेंगी। गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा के उद्देश्यों के लिए एवं अधिकृत परिवहन को छोड़कर सभी यात्री रेलों का आवागमन तथा अंतरॉज्यीय बसों एवं मेट्रों रेल का परिवहन भी पूरी तरह से बंद रहेगा।
- चिकित्सीय कारण या गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत गतिविधि के लिए आवागमन को छोड़कर लोगों का अन्तर्राज्यीय आवागमन तथा समस्त स्कूल, कालेज शैक्षिक प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे।
- स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस, सरकारी अधिकारियों या लॉकडाउन के कारण फंसे टूरिस्टों के लिए या क्वारेंटाइन करने के उपयोग के अलावा सभी प्रकार की सत्कार सेवाएं भी निषिद्ध होंगी।
- इसके अलावा सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल परिसर, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेंबली आदि जैसे अन्य स्थान तथा समस्त सामाजिक, राजनैतिक खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम के साथ-साथ समस्त धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनसामान्य के लिए पूरी तरह से बंद रहेंगे। धार्मिक जुलूस एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों पर भी पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।
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- रेड जोन में केवल अनुमति प्राप्त व्यक्तिगत वाहन ही चल सकेंगें। चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो यात्री तथा दो पहिया वाहनों पर केवल एक व्यक्ति ही चल सकता है।
- शहरी क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की इकाई जिनमें दवा-औषधि, चिकित्सकीय उपकरण तथा इनके कच्चे माल व अन्तरवर्ती निर्माण सामग्री शामिल है, ऐसी उत्पादन इकाईयां जिनका सतत चलना आवश्यक हो, और उनकी सप्लाइ चेन, आईटी हार्डवेयर का उत्पादन, जूट उद्योग और पैकेजिंग मैटेरियल से सम्बंधित उत्पादन की इकाईयों को सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन करते हुए चलाने की अनुमति होगी।
- औद्योगिक इकाईयों के संचालन के दौरान समस्त कार्यालयों, कारखानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा परिसर के सभी क्षेत्रों सहित भवन, कार्यालय आदि का प्रवेश द्वार, कैफेटेरिया तथा कैंटीन, सभाकक्ष, सम्मेलन हॉल, खुला क्षेत्र, बरामदा, प्रवेश द्वार स्थल, बंकर पोर्टा केबिन, भवन आदि के साथ-साथ समस्त उपकरण और लिफ्ट वाशरूम, टायलेट सिंक, वाटर प्वाइंट आदि तथा समस्त दीवारें एवं अन्य सतहों को हानिरहित कीटाणुनाशक का उपयोग करके पूरी तरह से विसंक्रमित किया जायेगा।
- रेड तथा औरेंज जोन में 50 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान में बाहर से आने वाले कर्मियों के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर किसी प्रकार की निर्भरता के बिना विशेष परिवहन सुविधा की व्यवस्था की जायेगी, लेकिन इन वाहनों को 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ ही संचालित किया जायेगा। परिसर में प्रवेश करने वाले वाहनों तथा मशीनरी को सैनिटाइजेशन एवं कार्य स्थल पर प्रवेश करने और बाहर निकलने वालों की थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य होगी।
- इसके अलावा कर्मियों एवं श्रमिकों का चिकित्सा बीमा अनिवार्य रूप से किया जाएगा। गुटखा, तंबाकू आदि पर प्रतिबंध के साथ-साथ थूकना पूरी तरह से प्रतिबन्धित होगा।
- कार्यस्थल पर गैर आवश्यक आगंतुकों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। 50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में आर्थिक एवं औद्योगिक गतिविधियों के शुरू होने के बाद निरंतर यह परीक्षण किया जाता रहे कि वहां किसी प्रकार का संक्रमण नहीं हो रहा है तथा इसकी रिपोर्ट संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी को भी प्रस्तुत की जाये।
- शहरी क्षेत्रों में निर्माण संबंधी गतिविधियां जहां श्रमिक साइट पर ही उपलब्ध हों, तथा नवीकरणीय ऊर्जा से सम्बंधित निर्माण परियोजनाओं को अनुमति होगी।
- नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमा के अंदर सभी मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स एवं मार्केट बंद रहेंगी, आवश्यक वस्तुओं की बिक्री से संबंधित दुकानों को मार्केट एवं मार्केट कॉम्प्लेक्स में तथा एकल दुकाने, कालोनी और आवासीय परिसर के अंदर की दुकानों की खुलने की अनुमति होगी।
- रेड जोन के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों, सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों एवं मॉल को छोड़कर आवश्यक एवं गैर आवश्यक सामानों की बिक्री वाली दुकानों को खुलने की अनुमति दी जा सकती है।
- प्राइवेट कार्यालय 33 प्रतिशत कार्य क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं, शेष को घर से ही काम की सुविधा दी जायेगी।
- समस्त सरकारी कार्यालयों में उप सचिव व उसके ऊपर के अधिकारी पूर्णरूप से उपस्थित रहेंगे। शेष स्टाफ में से 33 प्रतिशत को आवश्यकतानुसार कार्यालय बुलाया जाएगा।
- वहीं रक्षा एवं सुरक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेन्स, फायर और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन और संबंधित सेवाएं, एनआईसी, कस्टम्स, एफसीआइ, एनसीसी, एनवाईके और नगर पालिका सेवाएं बिना किसी प्रतिबंधों के पूरी क्षमता के साथ काम करेंगी, नागरिक सेवाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक स्टाफ को पर्याप्त संख्या में लगाया जाए।
- सभी तीनों जोन में प्रतिबंधित की गयी गतिविधियों के अलावा ऑरेंज जोन में जनपदीय एवं अन्तर्जनपदीय बस परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। टैक्सी एवं कैब सेवाओं को जनपद की सीमा के अंदर तथा अनुमति प्राप्त निजी वाहनों को (ड्राइवर सहित दो यात्री) अन्तर्जनपदीय परिवहन की अनुमति होगी।
- तीनों जोन में प्रतिबन्धित गतिविधियों के अलावा ग्रीन जोन में 50 प्रतिशत यात्री के साथ बसों के संचालन की अनुमति होगी। साथ ही बस डिपो 50 प्रतिशत क्षमता के साथ जनपद की सीमा के अन्दर चलाये जा सकेंगे। ग्रीन जोन में ऐसी सभी गतिविधियां जो गाइडलाइंस के अन्तर्गत प्रतिबन्धित नहीं है, अनुमन्य होंगी।
- मॉल एवं वस्तुओं के परिवहन जिसमें खाली ट्रक भी सम्मिलित है के अन्तर्राज्यीय परिवहन के अनुमति के साथ-साथ पड़ोसी देशों के साथ संधियों के अनुरूप में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार माल के परिवहन की अनुमति होगी।
- सार्वजनिक स्थानों पर फेसकवर या मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों/सार्वजनिक परिवहन के उत्तरदायी अधिकारी गाइडलाइंस के अनुसार सोशल डिस्टेसिंग का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।
- कोई भी संगठन, आयोजक सार्वजनिक स्थल पर एक साथ पांच से अधिक लोगों को नहीं होने देगा।
- शादी संबंधी आयोजनों में सोशल डिस्टेन्सिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।
- अंतिम-संस्कार से संबंधित गतिविधियों में सोशल डिस्टेन्सिंग सुनिश्चित की जायेगी। यहां भी 20 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।
- तीनों ही जोन में 65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति, जिन्हें एक से ज्यादा बीमारी हो, गर्भवती स्त्री और दस साल से छोटे बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे। सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी जरूरत के लिए बाहर निकल सकेंगे।
- कन्टेंमेंट एरिया यानि कोरोना संक्रमण फैलने के बाद घोषित हॉटस्पॉट से जुड़े एक से तीन किलोमीटर के दायरे को छोड़कर जोन में स्थानीय प्रशासन द्वारा कान्टेक्ट जोन ट्रेसिंग तथा चिकित्साधिकारियों द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम अथवा संस्थागत क्वारेंटाइन किये जाने के लिए संबंधित व्यक्ति के लक्षण कन्फर्म केस, संपर्क की स्थिति और यात्रा इतिहास के आधार पर आंकलन किया जायेगा।
- इस जोन में कोरोना लक्षणों वाले सभी केसों की जांच की जायेगी। हाउस टू हाउस सर्विलांस के साथ समस्त केसों का नैदानिक प्रबंधन भी निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
- साथ ही चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या वाहन के अंदर या बाहर आवागमन की अनुमति नहीं दी जायेगी। इन क्षेत्रों में आने-जाने वाले सभी व्यक्तियों का पूरा विवरण रखा जायेगा। इन जोन में ओपीडी और चिकित्सा क्लीनिकों को खोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी, यद्यपि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में सोशल डिस्टेंसिंग तथा अन्य सावधानियों के साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस के आधार पर अनुमति होगी।
- इन प्रतिबंधों के अलावा रेड जोन में साइकिल रिक्शा/ऑटो रिक्शा, टैक्सी/कैब सर्विसेज, जनपदीय और अन्तर्जनपदीय बस परिवहन, स्पा और हेयर सैलून की गतिविधियां भी बंद रहेंगी।
- लॉककडाउन की दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं आइपीसी में दिये गये प्राविधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।