अडानी मामले में मीडिया पर पाबंदी लगाने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

सुप्रीम कोर्ट

आरयू वेब टीम। देश की सबसे बड़ी अदालत ने शुक्रवार को अडानी-हिंडनबर्ग मामले में मीडिया रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वह इस मामले में मीडिया को रिपोर्टिंग करने से नहीं रोक सकता। अधिवक्ता एमएल शर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

एमएल शर्मा ने अपनी याचिका में मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मीडिया को कवरेज करने से रोके, लेकिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने स्पष्ट शब्दों में याचिकाकर्ता से कहा कि कोर्ट मीडिया को रिपोर्टिंग करने से नहीं रोक सकता। इतना ही नहीं, सीजेआइ चंद्रचूड़ ने अधिवक्ता एमएल शर्मा को ऐसी याचिका दायर करने के लिए फटकार भी लगाई। साथ ही कहा कि मीडिया को कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने जा रहे हैं।

इस मामले को अधिवक्ता एमएल शर्मा ने चर्चा के समय उठाया, जिन्होंने कहा कि हर दिन नए घटनाक्रम होते हैं। उन्हें जवाब देते हुए, सीजेआई ने कहा कि शीर्ष अदालत मामले पर आदेश पारित करेगी और “हमें जो करना है वह करेंगे। अधिवक्ता एमएल शर्मा की मांग पर सीजेआइ ने कहा कि तर्कसंगत दलील दें, मीडिया कवरेज पर रोक लगाने जैसी दलीलों की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद सीजेआइ ने इस याचिका को खारिज कर दिया।

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सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक और सुनवाई कर रहा। अपनी पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के सील बंद लिफाफे में दिए गए कमेटी के सदस्यों को सुझावों को मानने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि वह ख़ुद इस मामले की जांच करने के लिए अपनी एक कमेटी बनाएगा।

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