मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय राउत को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी जमानत

जान से मारने की धमकी
संजय राउत। (फाइल फोटो)

आरयू वेब टीम। शिवसेना सांसद संजय राउत मनी लॉन्ड्रिंग केस में तीन महीने से जेल में बंद थे, बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत को मुंबई की एक विशेष अदालत से बड़ी राहत मिल गई है। पात्रा ‘चॉल’ पुनर्विकास परियोजना से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउत को जेल हुई थी, जिसपर आज जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मुंबई की पीएमएलए कोर्ट ने राउत को जमानत दे दी है।

दरअसल पीएमएलए यानी धन शोधन निवारण अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए नामित विशेष न्यायाधीश एम.जी. देशपांडे ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद संजय राउत की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया।

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने राज्यसभा सदस्य संजय राउत को इस साल जुलाई में उपनगरीय गोरेगांव में पात्रा ‘चॉल’ के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया था।

संजय राउत ने अपनी जमानत याचिका में दावा किया था कि उनके खिलाफ मामला ‘सत्ता के दुरुपयोग’ और ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ का उदाहरण है, हालांकि ईडी ने राउत की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उन्होंने पात्रा चॉल पुनर्विकास से संबंधित धनशोधन मामले में प्रमुख भूमिका निभाई और धन के लेन-देन से बचने के लिए ‘पर्दे के पीछे’ से काम किया।

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ईडी की जांच पात्रा चॉल के पुनर्विकास से संबंधित कथित वित्तीय अनियमितताओं और कथित रूप से उनकी पत्नी और सहयोगियों से संबंधित वित्तीय लेनदेन से संबंधित है। मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से शुक्रवार तक जमानत आदेश को प्रभावी नहीं करने का अनुरोध किया है।

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