अब निठारी कांड के दोनों हैवानों को सुनाई गई मौत की सजा

निठारी कांड
मोनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोली। (फाइल फोटो)

आरयू वेब टीम। 

पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाले निठारी कांड के एक मामले में आज सीबीआई की विशेष अदालत ने मोनिंदर सिंह पंधेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को मौत की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने 12 वर्षीय पिंकी सरकार की हत्या से जुड़े मामले में दोनों को मौत की सजा सुनाई। सीबीआई के प्रवक्‍ता आरके गौर ने पत्रकारों को बताया कि पंधेर और कोली को इस मामले में अपहरण, बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया है, जिसके बाद उन्‍हें सजा सुनाई गई।

बताते चले कि लगातार बच्‍चों के गायब होने की सूचना से हलकान पुलिस को जांच के दौरान 29 दिसंबर 2006 को नोएडा के निठारी स्थित पंधेर के घर से बच्‍चों के 19 कंकाल मिले थे। जिसके बाद दोनों की हैवानियत भरी दास्‍तान दुनिया के सामने आ सकी।

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आरोपितों के खिलाफ कुल 19 मामलों में से 16 में आरोप पत्र दाखिल किया गया, जबकि तीन मामलों को सबूतों के अभाव में बंद कर दिए गए थे। हैवानों का शिकार बने बच्‍चों में से अधिकतर कम उम्र की लड़कियां थीं।

आज की सजा सुनाए जाने से पहले दोनों को नौ मामलों में दोषी ठहराया गया और सजा भी सुना दी गई जबकि सात मामले अभी भिन्न चरणों में चल रहे हैं। पिछले मामलों में पंधेर को आजीवन कारावास जबकि कोली को मौत की सजा सुनाई गई है।

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