पूर्व विधायक सीपू हत्याकांड में कुख्यात कुंटू सिंह सहित नौ दोषियों को आजीवन कारावास

सीपू हत्याकांड

आरयू ब्यूरो,लखनऊ/आजमगढ़। पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में मंगलवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। पिछले मंगलवार को न्यायाधीश रामानंद ने कुख्यात ध्रुव सिंह कुंटू सिंह समेत नौ अभियुक्तों पर दोष सिद्ध कर दिया था। जिसके बाद आज कोर्ट ने ध्रुव सिंह सहित सभी नौ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 12 तारीख को ये फैसला सुनाया जाना था, लेकिन फिर इसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई थी।

गौरतलब है कि जीयनपुर बाजार में तत्कालीन विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू और भरत राय की गोली मारकर बदमाशों ने हत्या कर दी थी। इस मामले में स्थानीय पुलिस ने कुख्यात ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। प्राथमिक विवेचना के बाद जीयनपुर कोतवाली पुलिस ने कुंटू समेत कुल 11 के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

वहीं मामले में पीड़ित परिवार ने सीबीआई की जांच  की मांग की। जांच में दो अन्य आरोपियों दुर्ग विजय व शिव प्रकाश का नाम भी कोर्ट में दाखिल आरोप पत्र में जोड़ दिया गया। बता दें कि जीयनपुर बाजार में तत्कालीन विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू और भरत राय की 19 जुलाई 2013 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में स्थानीय पुलिस ने कोतवाली पुलिस ने कुंटू समेत कुल 11 के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

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सीबीआई की जांच में दो अन्य आरोपियों दुर्ग विजय व शिव प्रकाश का नाम भी कोर्ट में दाखिल आरोप पत्र में जोड़ दिया गया। एक अपराधी की मुठभेड़ में मौत हो चुकी है। जब कि कोर्ट ने कुख्यात कुंटू सिंह सहित नौ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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