आरयू वेब टीम। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की स्थानीय अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के मुकदमे पर मंगलवार को रोक लगाई है। कांग्रेस नेता राफेल डील को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के चलते मानहानि का मुकदमा झेल रहे थे।
राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के गिरगांव की अदालत में चल रहे मानहानि के मुकदमे को रद्द करने की मांग की थी। भाजपा कार्यकर्ता की ओर से दायर शिकायत में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने राजस्थान में हुई एक रैली में राफेल डील को लेकर पीएम मोदी को चोरों का सरदार कहा था। इससे पहले हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
दरअसल महाराष्ट्र की ट्रायल कोर्ट में चल रहे इस मामले में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने शिकायतकर्ता श्रीश्रीमल और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट के आठ सितंबर 2026 वाले आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ जारी किए गए समन को रद्द करने से मना किया था। वहीं, राहुल गांधी की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि कानून पहले ही इस मामले में स्पष्ट हो चुका है।
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बता दें कि भाजपा कार्यकर्ता श्रीश्रीमल की ओर से हाईकोर्ट में राहुल गांधी की याचिका का विरोध करते हुए कहा गया था कि वह भाजपा के मेंबर है और अपने नेता के खिलाफ दिए गए इस तरह के बयान से आहत हैं। शिकायत में ये भी कहा गया था कि 20 सितंबर 2018 को राहुल गांधी ने राजस्थान में एक जनसभा के दौरान पीएम मोदी को बदनाम किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि राहुल के बयान पीएम मोदी से जुड़े नागरिकों और भाजपा के सदस्यों के खिलाफ सीधे लगाए गए आरोप थे।




















