सत्येंद्र जैन के खिलाफ दायर याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने किया खारिज

सत्येंद्र जैन के खिलाफ

आरयू वेब टीम। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सत्येंद्र जैन को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके मंत्रीपद से बर्खास्तगी वाली याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका भाजपा नेता नंद किशोर गर्ग ने दायर की थी। याचिका में हवाला दिया गया था कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ संगीन आरोप लगे हैं, इसलिए उन्हें मंत्रीपद से बर्खास्त किया जाना चाहिए।

इस पर कोर्ट ने कहा कि नियम-कानून बनाना हमारा काम है। ये कहकर कोर्ट ने भाजपा नेता किशोर गर्ग की याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सतेंद्र जैन को पद से निलंबित करने की मांग को लेकर याचिका डाली गई थी। ये याचिका भाजपा नेता नन्द किशोर गर्ग ने दायर की थी।

याचिका में उन्होंने मांग की थी कि सतेंद्र जैन के खिलाफ संगीन आरोप लगने के बावजूद वो एक कैबिनेट मंत्री को मिलने वाली सुख-सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में उनका मंत्री पद खत्म होना चाहिए। याचिका मे भविष्य में किसी मंत्री की गिरफ्तारी की सूरत में उसे पद से हटाने को लेकर विस्तृत दिशानिर्देश बनाये जाने की मांग भी की गई थी।

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इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि हमें अपनी सीमाओं का पता है। हमें मौजूदा नियमों, क़ानून के मुताबिक चलना है। कानून बनाना हमारा काम नहीं है। बता दें कि सत्येंद्र पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। ईडी ने उन्हें 30 मई को गिरफ्तार किया था।

इससे पहले मंत्री सत्येंद्र जैन को राऊज एवेन्यू कोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दी है। उसके बाद 14 दिन तक इडी की हिरासत में रहने के बाद 13 जून को उनको जेल भेज दिया गया था। इसके अलावा वकील वकील एन हरिहरन ने सत्येंद्र जैन की खराब सेहत का हवाला दिया। कोर्ट को बताया गया कि सत्येंद्र जैन का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उन्हें स्लीप एपनिया की बीमारी है, लेकिन कोर्ट ने गंभीर आरोपों का हवाला देते हुए उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

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